उपायुक्त ने दिए बिना अनुमति मशीन लगाने पर कार्रवाई के निर्देश
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में पीसी–पीएनडीटी एक्ट की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के अल्ट्रासाउंड केंद्रों द्वारा कानून के अनुपालन की समीक्षा की गई और नवीकरण/नए पंजीकरण से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।
समिति ने आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने की शर्त पर नए मशीन के 3, निबंधन नवीकरण के 2, नए रजिस्ट्रेशन के 2, चिकित्सक सम्मिलन के 6, स्थान परिवर्तन के 1 तथा मशीन डेमोस्ट्रेशन के 1 प्रस्ताव को स्वीकृति दी। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना वैधानिक अनुमति किसी भी अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना पूर्णतः प्रतिबंधित है और सभी केंद्र वैध पंजीकरण के साथ ही संचालित हों।
उपायुक्त ने अधिकारियों को जिले में पीसी–पीएनडीटी एक्ट का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने, लिंग चयन से जुड़ी गतिविधियों को सख्ती से रोकने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सभी केंद्रों पर लिंग परीक्षण प्रतिबंधित होने संबंधी चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित कराना, नियमित निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कराना तथा फॉर्म-एफ की ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य करने पर भी जोर दिया गया।
उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम तथा लिंगानुपात संतुलन के लिए इस कानून का कड़ाई से पालन आवश्यक है। बैठक में सिविल सर्जन, एसीएमओ, डीआरसीएचओ सहित समिति सदस्य उपस्थित रहे।

