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    Home » रामनवमी-2024 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण संबंधी उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, जामताड़ा कुमुद सहाय एवं पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी के द्वारा संयुक्त आदेश जारी
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    रामनवमी-2024 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण संबंधी उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, जामताड़ा कुमुद सहाय एवं पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी के द्वारा संयुक्त आदेश जारी

    Nizam KhanBy Nizam KhanApril 16, 2024Updated:April 16, 2024No Comments8 Mins Read
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    रामनवमी-2024 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण संबंधी उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, जामताड़ा कुमुद सहाय एवं पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी के द्वारा संयुक्त आदेश जारी

    *जिला नियंत्रण कक्ष रहेगा 24 घंटे कार्यशील; जिले के महत्वपूर्ण दूरभाष भी किया गया जारी

    इस वर्ष रामनवमी पर्व 2024 दिनांक 17.04.2024 को मनाये जाने की सूचना है। रामनवमी के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) एवं पुलिस अधीक्षक श्री अनिमेष नैथानी (भा०पु०से०) द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि रामनवमी के अवसर पर मुहल्ले, गाँवों में विभिन्न अखाड़ों के जुलूस एवं महावीरी झण्डा के साथ लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होतें हैं तथा लाठी, भाला, तलवार आदि हथियारों से लैस होकर इन अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए एवं खेलते हुए जुलूस में भाग लेतें हैं। जुलूस में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बच्चे एवं स्त्री-पुरूष तमाशाई के रूप में भी शामिल होतें हैं।

    जुलूस के प्रतिबंधित मार्ग से निकालने या जुलूस के निर्धारित / पारंपरिक मार्ग में परिवर्तन अल्पसंख्यक समुदाय के बस्ती, मस्जिद, ईमामबाड़ा ईदगाह आदि के सामने से गुजरने, जुलूस में भड़काऊ गाना बजाने तथा असमाजिक तत्वों द्वारा की गई छोटी-मोटी हरकतों या जानबुझ कर की गई अप्रिय कार्यों के कारण कभी-कभी साम्प्रदायिक सौहार्द, लोक-व्यवस्था तथा शांति-व्यवस्था भंग होने की संभावना हो जाती है। जिसे ध्यान में रखते हुए जुलूस मार्ग के अगल-बगल स्थित मस्जिद, ईदगाह, ईमामबाड़ा, कब्रिस्तान अथवा पूर्व से विवादग्रस्त मार्गों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता को लेकर निर्देशित किया गया है।

    वहीं सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स एवं अन्य में भी किसी विशेष सम्प्रदाय धर्म / जाति की भावनाओं को आहत पहुँचानें वाली टिप्पणियाँ एवं प्रचारित प्रसारित होने वाले विवादित तस्वीरों एवं संवादों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया गया।

    जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न अखाड़ा जुलूस द्वारा आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा के कारण या जुलुस के लौटने के दौरान भी तनाव/ विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल इसकी सतत् निगरानी करेंगे रखते हुए जुलूस को आगे बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे एवं जुलूस में शामिल व्यक्तियों द्वारा टोपी या कपड़े से अपना चेहरा न छुपाया जाय इस पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। जुलूस के दौरान जुलूस ऐसे मार्ग से न गुजरे जहाँ पर साम्प्रदायिक विवाद उत्पन्न होने की रंच मात्र भी संभावना हो। जुलूस अनुज्ञप्ति के अनुसार पूर्व से निर्धारित मार्ग से ही जाए और भ्रमण कर उसी मार्ग से वापस लौटे। अतिविशिष्ट संकटकालीन परिस्थिति को छोड़कर पूर्व से निर्धारित निर्दिष्ट जुलूस के मार्ग में परिवर्तन बिना विचार-विमर्श के न किया जाय अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जुलूस लाईसेंसधारियों के साथ अलग से उस क्षेत्र के शाांति समिति के सदस्यों को भी साथ-साथ चलने का निर्देश देंगे।

    *लोकसभा (आम) निर्वाचन 2024 के आलोक में आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः जुलूस में आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन कराना अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा सुनिश्चित करेंगे।*

    रामनवमी के अवसर पर जामताड़ा जिले में रामनवमी का जुलूस प्रायः धूमधाम से निकाला जाता है। उक्त अवसर पर जिले के जामताड़ा, मिहिजाम, नरायणपुर, करमाटांड, नाला आदि थाना क्षेत्रों पूर्व में कतिपय घटित घटनाओं के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा/ संबंधित थाना से प्राप्त प्रस्ताव को आवश्यकतानुसार संशोधित करते हुए दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल दिनांक 16.04.2024 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपलब्ध हो जायेंगे एवं दिनांक 18.04.2024 के पूर्वा0 10.00 बजे तक बने रहेंगे साथ ही करमाटांड़ एवं कुण्डहित थाना क्षेत्र में दिनांक 18.04.2024 को भी रामनवमी का जुलूस निकाले जाने की सूचना है, उक्त परिप्रेक्ष्य में उक्त थाना क्षेत्र की प्रतिनियुक्तियाँ दिनांक 19.04.2024 के पूर्वा0 10.00 बजे तक रहेगी तथा स्थिति सामान्य होने पर ही अपना स्थान छोड़ेंगे अन्यथा यथावत वे प्रतिनियुक्त रहेंगे एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अपने विवेक से अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। किसी तरह की अवांछित गतिविधि उत्पन्न होने की सूचना तुरंत अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक को देंगे।

    जिन पदाधिकारियों की जिला सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है वे अपना योगदान नियंत्रण कक्ष में देंगे एवं प्रखण्ड स्तर के सुरक्षित दण्डाधिकारी अपने-अपने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेंगे ताकि आवश्यकता होने पर उनका उपयोग विधि-व्यवस्था कार्य के लिये किया जा सके।

    शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने की पूरी जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी। विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु यदि उपद्रवकारी एवं हिंसा पर उतारू जत्था पर बल का भी प्रयोग करना पड़े तो इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को एवं जिला नियत्रण कक्ष को देते हुए बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट किए अपने विवेक से काम लेकर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

    डी० जे०/ लाउडस्पीकर में भड़काउ सी०डी०/ आपत्तिजनक गाने न बजे तथा ध्वनि तीव्रता निर्धारित मापदण्ड से अधिक न हो अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे एवं इस बात का Cr.P.C. की धारा-149 के तहत वैधानिक कार्रवाई की सूचना देते हुए अंडरटेकिंग (विहित प्रपत्र में) डी० जे० मशीन देनेवालों से लेंगे कि वे कोई आपत्तिजनक, उत्तेजक या किसी की धार्मिक भावना को आहत करने वाला सी०डी०/ चिप मेमोरी कार्ड आदि न तो उपलब्ध करायेंगे और न उपयोग करेंगे।

    रामनवमी के अवसर पर उत्पाद अधीक्षक, जामताड़ा आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थ झुग्गी-झोपड़ियों में भी बेची जाती है इस पर भी सतत् निगरानी रखेंगे एवं छापामारी करते हुए विधिपूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

    सभी अवैध बूचड़खानों को अविलम्ब बंद कराते हुए उक्त अवसर पर जिले के सभी माँस/मछली की दुकानें भी बंद रहेगी अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं संबंधित पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।

    परिवारी प्रवर, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों को पुलिस केन्द्र जामताड़ा से आवश्यकतानुसार हेलमेट एवं बॉडी प्रोटेक्टर उपलब्ध करायेंगे।

    सभी थाना प्रभारी अपने चलन्त वाहनों में भी विडियोग्राफी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त अवसर पर दिनांक 16.04.2024 से 19.04.2024 तक जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा एवं सभी प्रखण्ड मुख्यालय में एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा सदर अस्पताल एवं सभी प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों। अस्पतालों में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों को तैयारी हालत में रहने का निर्देश देंगे। साथ ही जुलुस के दौरान जुलुस में भी एम्बुलेंस के साथ सभी आवश्यक औषधियों एवं मेडिकल टीम के साथ चलन्त चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

    विद्युत कार्यपालक अभियंता, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त अवसर पर जुलुस मार्ग एवं पण्डाल में आने वाले विद्युत तारों की जाँच कराते हुए उसे ससमय ठीक कराना सुनिश्चित करेंगे यदि जुलसू के रास्ते में कमजोर या कम ऊँचाई पर बिजली के तार हैं तो उन्हें अविलम्ब हटाया जाय या फिर उन पर Fluorescent tape / रंगीन कपड़ा या Reflector इत्यादि लगा दिया जाय, ताकि उस पर आसानी से नजर पड़े और बिजली से संबंधित किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। साथ ही यह भी निदेश दिया गया है कि अपने स्तर से वस्तुस्थिति पर पूर्ण निगरानी रखेंगे तथा किसी भी आपात स्थिति से निबटने हेतु एक कन्ट्रोल रूम अपनी देखरेख में बनायेंगे एवं पूर्ण तैयारी रखेंगे तथा जुलूस गुजरने वाले मार्ग में आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति को बंद करना सुनिश्चित करेंगे।

    कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जामताड़ा एवं नगर परिषद मिहिजाम उक्त अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत में आने वाले जुलूस के मार्गों की साफ-सफाई एवं जुलूस के साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी, जामताड़ा भी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सदृश्य कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

    विडियो कैमरा / ड्रोन सर्विलॉन्स कैमरा / सी०सी०टी०वी० की व्यवस्था जिला नजारत उप समाहर्ता, जामताड़ा द्वारा किया जायेगा।

    प्रभारी अग्निशमन सेवा, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि फूल टंकी पाना के साथ एक अग्निशमन वाहन मिहिजाम थाना में एवं एक अग्निशमन वाहन को जिला मुख्यालय जामताड़ा में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

    जिला में पूर्व से जिला नियंत्रण कक्ष (24×7) कार्यरत है, जिसका दूरभाष संख्या 06433-222244 है। उक्त जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं पुलिस उपाधीक्षक (साईबर अपराध), जामताड़ा, (मो0नं0-7991106799) रहेंगे। इनके सहयोग हेतु पु०नि० अब्दुल रहमान, पु०नि०-सह-थाना प्रभारी-याना प्रभारी, साईबर थाना, जामताड़ा (मो0नं0-7004299854) को प्रतिनियुक्ति किया गया है।

    परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र जामताड़ा 2/8 सशस्त्र बल एवं 2/8 लाठी बल के साथ एक 407 बस, दंगा निरोधी उपकरण, पी०ए० सिस्टम युक्त वाहन, अश्रु गैस दस्ता, वाटर कैनन, नन लेयल वेपन्स, बज्रवाहन, विडियोग्राफर, फर्स्ट एड बॉक्स आदि की प्रतिनियुक्ति भी करना सुनिश्चित करेंगे।

    रामनवमी पर्व 2024 के अवसर पर अति संवेदनशील / संवेदनशील जुलूस मार्गों में विधि-व्यवस्था एवं शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष के अतिरिक्त कुल-03 (तीन) क्यू०आर०टी० टीम का गठन किया गया है।

    *जिले का महत्वपूर्ण दूरभाष*

    1. उपायुक्त जामताड़ा 9431130960, 06433 222435 (कार्यालय दूरभाष)
    2. पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा 9431130811, 06433 222021 (कार्यालय दूरभाष)
    3. परियोजना निदेशक, आईटीडीए, जामताड़ा 7050104206
    4. अपर समाहर्ता, जामताड़ा 9905940373
    5. अनुमंडल पदाधिकारी 9693741777
    6. अपर पुलिस अधीक्षक (मु०) 9470591046/9835060577
    7. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा 9470591035- 9572 145778
    8. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नाला 9470963390 – 9304829320

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