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    Home » दिल्ली हाईकोर्ट ने कोयला घोटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की तीन साल की जेल की सजा को निलंबित किया
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    दिल्ली हाईकोर्ट ने कोयला घोटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की तीन साल की जेल की सजा को निलंबित किया

    Devanand SinghBy Devanand SinghOctober 28, 2020No Comments1 Min Read
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    नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने कोयला घोटाले के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की तीन साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है. बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने कल ही झारखंड में 1999 में कोयला खदान आवंटन में अनियमितताओं के एक मामले में दिलीप रे को तीन साल की सजा सुनाई थी. दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री थे.

    विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम और कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटिड (सीटीएल) के निदेशक महेन्द्र कुमार अग्रवाल को भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई.

    अदालत ने इन सभी पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने दोषी पाए गई सीएलटी पर 60 लाख रुपये और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटिड (सीएमएल) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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