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    Home » दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: पीएम मोदी के साथ महिला की मॉर्फ्ड फोटो हटाए मेटा, सीजेपी नेताओं को नोटिस
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    दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: पीएम मोदी के साथ महिला की मॉर्फ्ड फोटो हटाए मेटा, सीजेपी नेताओं को नोटिस

    News DeskBy News DeskSeptember 26, 2026No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की एआई-जनरेटेड (मॉर्फ्ड) तस्वीर को अपने सोशल मीडिया मंचों और संबंधित वेबसाइटों से तुरंत हटाने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति गिरिश कठपालिया की पीठ ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि यह स्थिति बेहद असाधारण है, क्योंकि इसमें एक महिला के साथ देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं.

    सीजेपी नेताओं को नोटिस जारी

    महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं सौरभ दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह को नोटिस जारी किया है. महिला का आरोप है कि इन नेताओं ने उनकी एआई-निर्मित आपत्तिजनक तस्वीर को प्रधानमंत्री के साथ सोशल मीडिया पर फैलाया है. हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है.

    दिल्ली पुलिस को फटकार और स्टेटस रिपोर्ट की मांग

    सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि दिल्ली पुलिस इस संवेदनशील मामले के प्रति गंभीर नहीं है, तो अदालत उसे संवेदनशील बनाना सुनिश्चित करेगी. नई दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन में आईटी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) पहले ही दर्ज की जा चुकी है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट (स्टेट्स रिपोर्ट) दाखिल करने का निर्देश दिया है.

    महिला को मिली पुलिस सुरक्षा

    सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं को देखते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता महिला को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है. इसके अलावा, मेटा को 24 घंटे के भीतर याचिका में पहचान की गई सभी मॉर्फ्ड तस्वीरों और संबंधित वेब लिंक्स को हटाने के लिए कहा गया है. मामला फर्जी एआई सामग्री के प्रसार से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है.

    14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

    अदालत ने सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है. दिल्ली पुलिस द्वारा स्टेटस रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद, हाईकोर्ट 14 अक्टूबर को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा.

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