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    Home » जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा बीडीओ, सीओ के साथ हुई बैठक
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    जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा बीडीओ, सीओ के साथ हुई बैठक

    Devanand SinghBy Devanand SinghDecember 21, 2023No Comments5 Mins Read
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    जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा बीडीओ, सीओ के साथ हुई बैठक

    अबुआ आवास योजना, अबुआ वीर दिशोम अभियान की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

    सभी पंचायतों में आयोजित 29 दिसंबर की विशेष आम सभा में वन पट्टा का आवेदन जरूर लें

    सभी सुयोग्य जरूरतमंद को मिले आवास, तय समयसीमा में प्राप्त आवेदनों का करें भौतिक सत्यापन
    … जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त

     

    समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आहूत एक बैठक में ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के पंचायत स्तरीय शिविरों में प्राप्त हो रहे अबुआ आवास योजना के आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई । जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, ऐसे में पंचायत स्तरीय शिविरों में बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे आवेदनों की तय समयसीमा में भौतिक सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है जिससे सभी सुयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास का लाभ मिल सके ।

    तीन कमरे का आवास, परिवार की महिलाओं के नाम आवास पंजीकरण को प्राथमिकता

    जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकंक्षी योजना ‘अबुआ आवास योजना’ अन्तर्गत तीन कमरे के आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर मे किया जाना है जिसमें स्वच्छ रसोईघर भी शामिल है । घरों को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में, परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है। प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि 4 किश्तों में कुल 2.00 लाख रूपए होगी । स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM) या किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए सहायता दिये जाने का प्रावधान है ।

     

     

     

    इस योजना का लाभ वैसे लाभुकों को नहीं दिया जाएगा, जो निम्नांकित मापदंड के अंतर्गत आते हैं (Exclusion Criteria)-

    1. वैसे परिवार, जिनके पास पूर्व से पक्का आवास हो अथवा दिनांक- 01.01.1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण/बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना / बिरसा आवास योजना/ इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ प्राप्त हुआ हो।

    2. जिनके पास चार पहिया वाहन / मछली पकड़ने वाली नाव हो।

    3. तीन पहिया / चार पहिया वाले यंत्रीकृत कृषि उपकरण हो।

    4. जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी (सेवारत / सेवानिवृत) नौकरी में हो।

    5. जिस परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया हो।

    6. परिवार का कोई सदस्य आयकर (Income Tax) दाता हो।

    7. परिवार या परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक कर (Professional Tax) दाता हो।

    8. परिवार में रेफ्रिजरेटर हो।

    9. वैसे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि, न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ हो।

    10. वैसे परिवार, जिनके पास 5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि हो।

    26 दिसंबर होगी आवेदन लेने की अंतिम तिथि

    जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि पात्र लाभुकों से ‘अबुआ आवास योजना’ का आवेदन ‘सरकार आपके द्वार’ के पंचायत स्तरीय शिविर में 26 दिसंबर तक ही लेना है। वहीं 28 दिसंबर तक सभी आवेदन का पोर्टल पर ऑनलाइन इंट्री किया जाना है।

    अन्य विवरणी निम्नवत है-

    1. सभी प्राप्त आवेदनों के सत्यापन की अंतिम तिथि 31.12.2023 है।

    2. 25.12.2023 से 04.01.2024 तक ग्राम सभा आयोजित करने की तिथि (दिनांक-29.12.2023 को सभी पंचायतों एवं राजस्व गांव मे विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा)

    3. 28.12.2023 से 08.01.2024 तक ग्राम सभा द्वारा पारित सूची का प्रकाशन तथा प्रकाशित सूची के विरूद्ध आपत्ति आमंत्रण (Objection) की तिथि

    4. 01.01.2024 से 18.01.2024 तक प्रकाशित सूची के विरूद्ध आपत्ति का आमंत्रण / निराकरण

    5. 05.01.2024 से 18.01.2024- लाभुकों से प्राप्त आपत्तियों/ त्रुटियों का निराकरण

    6. 20.01.2024- स्थायी प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन

    7. 22.01.2024 से 29.01.2024- प्रथम चरण में लाभार्थियों का चयन एवं लाभार्थियों को प्रथम किस्त का निर्गमन ( वैसे जिला जहाँ एक लाख से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं)

    सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन पट्टा वितरण को सेचुरेशन मोड में लायें

     

     

     

    जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार भूमिहिनों को वन पट्टा उपलब्ध कराने को लेकर काफी संवेदनशील है । लोगों को आवश्यकतानुरूप वन पट्टा में भूमि मिले इसका प्रखंड के पदाधिकारी विशेष ध्यान रखेंगे । उन्होने स्पष्ट निर्देश दिया कि सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन पट्टा वितरण कार्य को अब सेचुरेशन मोड में करना सुनिश्चित करें । साथ ही 29 दिसंबर के विशेष ग्राम सभा में सभी सुयोग्य से आवेदन प्राप्त करें, व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए लोगों को जागरूक करें ताकि वे ग्राम सभा में आकर अपना आवेदन जमा करा सकें।

    बैठक में उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री राजीव रंजन, निदेशक एनईपी श्रीमती ज्योत्सना सिंह, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी श्री दीपू कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री सलमान जफर खिजरी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार, सभी बीडीओ एवं सीओ तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे ।

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