सीएफटी के आधार पर बालू-गिट्टी नहीं खरीदेंगे ट्रक मालिक
नापी के आधार पर खरीद-बिक्री करने वाले वाहन मालिक पर लगेगा दो हजार रुपये जुर्माना
राजेश कुमार,खोदावंदपुर/ बेगूसराय। खोदावंदपुर ट्रक एसोसिएशन की बैठक बुधवार को बाड़ा पंचायत के मिर्जापुर गांव में हुई. बैठक में प्रखंड क्षेत्र के ट्रक मालिकों ने सर्वसम्मति से सीएफटी के आधार पर बालू-गिट्टी की खरीद नहीं करने का निर्णय लिया. अब बालू-गिट्टी की खरीद टन के हिसाब से करने पर सहमति बनी. बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि यह निर्णय व्यवसाय बचाओ अभियान के तहत लिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का ट्रक एसोसिएशन समर्थन करता है. एसोसिएशन की ओर से भी नियमों का पालन सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाएगा. बैठक में निर्णय लिया गया कि एसोसिएशन के तय नियमों के विपरीत नापी के आधार पर बालू-गिट्टी की खरीद-बिक्री करने वाले वाहन मालिक पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा, साथ ही निर्धारित मासिक राशि जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ एसोसिएशन के स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. अध्यक्ष ने कहा कि बिना वैध कागजात और चालान के चलने वाले ट्रकों के खिलाफ भी संगठन आवाज उठायेगा. बैठक में प्रत्येक माह बैठक आयोजित करने और उसमें सभी ट्रक मालिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी सहमति बनी. बैठक में भीसम कुमार, अर्जुन कुमार, उमेश कुमार, अजय कुमार, गोपालजी लाल, अभिषेक कुमार, संजीत कुमार, करन कुमार सिंह, मंटून कुमार, गोरेलाल, रंजीत सिंह, चंदन कुमार, कन्हैया कुमार समेत अन्य ट्रक मालिक एवं एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे.



