यमुना एक्सप्रेस-वे बस अग्निकांड पर हाईकोर्ट सख्त, रात में बसों की अनिवार्य जांच के आदेश
राष्ट्र संवाद संवाददाता
लखनऊ। यमुना एक्सप्रेस-वे पर बस में आग लगने की घटना को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में रात के समय संचालित होने वाली बसों की अनिवार्य जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने बसों की फिटनेस, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास सहित सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों की जांच सुनिश्चित करने को कहा।
सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव, डीजीपी और अपर मुख्य सचिव परिवहन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय से जुड़े। कोर्ट ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले चालक, परिचालक और बस संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने अधिकारियों को रात में बसों की नियमित निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

