एक अक्टूबर से बढ़ी न्यूनतम मजदूरी, अकुशल श्रमिक को मिलेंगे 12,337 से 13,586 रुपये
*महंगाई भत्ते में संशोधन के बाद झारखंड सरकार ने जारी की है नई दरें*
मृत्युंजय बर्मन,
राष्ट्र संवाद संवाददाता, सरायकेला
झारखंड सरकार ने न्यूनतम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वीडीए) और मजदूरी की संशोधित दरें घोषित की हैं। नई दरें एक अक्टूबर 2026 से प्रभावी मानी गई हैं। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत श्रमायुक्त कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना संख्या 2/एम डब्ल्यू -2071/2010 (पार्ट-3), एल एंड टी-1603, दिनांक 15 अक्टूबर 2026 में इसका उल्लेख है।
संशोधित दरों के अनुसार, क्षेत्र ए में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मासिक मजदूरी 13,586 रुपये, अर्द्धकुशल की 14,253 रुपये, कुशल की 18,782 रुपये और अतिकुशल श्रमिक की 21,656 रुपये निर्धारित की गई है। क्षेत्र बी में इन श्रेणियों की मासिक मजदूरी क्रमशः 12,947 रुपये, 13,586 रुपये, 17,911 रुपये और 20,669 रुपये होगी। वहीं, क्षेत्र सी में अकुशल श्रमिक को 12,337 रुपये, अर्द्धकुशल को 12,947 रुपये, कुशल को 17,069 रुपये तथा अतिकुशल को 19,682 रुपये मासिक मिलेंगे।
दैनिक मजदूरी के हिसाब से क्षेत्र ए में अकुशल श्रमिक को 523 रुपये, क्षेत्र बी में 498 रुपये और क्षेत्र सी में 475 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अतिकुशल श्रमिकों के लिए यह दर क्रमशः 833 रुपये, 795 रुपये और 757 रुपये प्रतिदिन है।
सरकारी वर्गीकरण के अनुसार, क्षेत्र ए में रांची, चास, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, मानगो और आदित्यपुर के नगर निगम क्षेत्र, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र तथा जुगसलाई नगर परिषद शामिल हैं। क्षेत्र बी में अन्य नगरपालिका और अधिसूचित क्षेत्र आते हैं, जबकि शेष क्षेत्र क्षेत्र सी में रखे गए हैं।
संशोधित दरों में मूल मजदूरी के साथ परिवर्तनशील महंगाई भत्ता शामिल है। मासिक और दैनिक मजदूरी की गणना 26 कार्यदिवस के आधार पर की गई है। श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित नियोजकों की जिम्मेदारी है।

