मतदाता सूची पुनरीक्षण 2026 का आगाज, 30 जून से घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राजीव रंजन ने समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन फेज चलाया जाएगा, जिसमें बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। इस चरण में मतदाताओं से किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं लिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि सभी Mapped एवं Unmapped मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरकर, नवीनतम फोटो चिपकाकर तथा हस्ताक्षर कर उसकी एक प्रति बीएलओ को जमा करनी होगी और दूसरी प्रति पर पावती प्राप्त करनी होगी। प्रवासी श्रमिकों, राज्य से बाहर पढ़ रहे विद्यार्थियों तथा अन्य अनुपस्थित मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। उनके परिवार के वयस्क सदस्य संबंध एवं नाम का उल्लेख करते हुए ECINET पोर्टल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर उसे ऑनलाइन बीएलओ को भेज सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक चलने वाली सत्यापन अवधि के दौरान केवल चिन्हित मतदाताओं से ही आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे। यदि किसी मतदाता का नाम पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की मतदाता सूची में दर्ज है तो उसे कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह विवरण उनके पुत्र-पुत्रियों के लिए भी अभिभावक प्रमाण के रूप में मान्य होगा।
हालांकि जिन मतदाताओं का तथा उनके माता-पिता का नाम पूर्व SIR सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, खतियान सहित आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी। आधार कार्ड की प्रति देने पर भी इनमें से किसी एक दस्तावेज की प्रति देना अनिवार्य होगा।
उपायुक्त ने बताया कि जो पात्र भारतीय नागरिक वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें प्रपत्र-6 एवं घोषणा पत्र जमा करना होगा। मतदाता किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950, ECINET पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन, 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे एवं आपत्तियां, 3 अक्टूबर तक उनका निपटारा तथा 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। वहीं 30 जून को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ, बीएलए-2 एवं चुनाव पाठशाला की बैठक आयोजित की जाएगी तथा विद्यालयों और विभिन्न संस्थानों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

