जोजोबेड़ा जमीन कारोबारी संजीव सिंह हत्याकांड में फैसला, झामुमो नेता दुबराज नाग दोषी करार, कई आरोपी बरी
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर।जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोजोबेड़ा रेलवे फाटक के सामने 12 मई 2016 को हुए जमीन कारोबारी संजीव सिंह हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। एडीजे-5 मंजू कुमारी की अदालत ने झामुमो के ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष दुबराज नाग और मृतक के चचेरे भाई जीतेंद्र सिंह को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर अदालत 23 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी।

अदालत के फैसले के अनुसार, इस मामले में अन्य आरोपी मंगल टुडू, चित्रो सरदार, मिथुन चक्रवर्ती, डोमनिक सौमसंग, मोहन कच्छप, सरफुद्दीन अंसारी समेत कई लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह हत्या सुपारी किलिंग के तहत कराई गई थी। आरोप था कि दुबराज नाग ने ही जमीन विवाद को लेकर संजीव सिंह की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिलवाया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दुबराज नाग और जीतेंद्र सिंह को दोषी ठहराया।
अब दोनों दोषियों को हत्या के मामले में या तो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड (फांसी) की सजा हो सकती है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के अपराध में इन्हीं दो सजाओं का प्रावधान है।
यह फैसला इलाके में लंबे समय से चर्चा में रहे इस हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया की एक बड़ी कड़ी माना जा रहा है।

