नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़े फैसले में कहा कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितम्बर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बिना छात्रों को उत्तीर्ण नहीं कर सकते।अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले को बरकरार रखते हुए, न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर किसी राज्य को लगता है कि वह उस तारीख तक परीक्षाएं आयोजित नहीं करा सकता तो उसे परीक्षा की नयी तारीखों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का रुख करना चाहिए।शिवसेना की युवा शाखा, युवा सेना शीर्ष अदालत में एक याचिकाकर्ता है और उसने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच परीक्षाएं कराने के यूजीसी के निर्देशों पर सवाल उठाया है।

