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    Home » उप विकास आयुक्त के द्वारा बस स्टेण्ड से होकर पावर हाउस तक ई-रिक्शा को हटवाने का दिया गया निर्देश ।
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    उप विकास आयुक्त के द्वारा बस स्टेण्ड से होकर पावर हाउस तक ई-रिक्शा को हटवाने का दिया गया निर्देश ।

    Begusarai SamvadBy Begusarai SamvadSeptember 26, 2023Updated:September 26, 2023No Comments4 Mins Read
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    चन्दन शर्मा की रिपोर्ट

    बेगूसराय: समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति एवं जाम का निराकरण से संबंधित बैठक आहूत की गयी।बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक प्रर्वतन अवर निरीक्षक, विद्युत कार्यपालक अभियंता, NHAI के अभियंता एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा सड़क दुघर्टना में कमी लाने के लिए आवश्यक उपाय करने का निदेश उपस्थित सभी पदाधिकारियों को दिया गया। संघौल के पास जो पुल निर्माण किया जा रहा है, उसके अगल-बगल बिजली के खंभे पुल से छोटे हो गये है, उन्हें उस स्थान से हटाकर उसकी लंबाई बढ़ाकर लगाने का निर्देश उप विकास आयुक्त द्वारा कार्यपालक अभियंता विद्युत एवं NHAI के अभियंता को दिया गया।उप विकास आयुक्त के द्वारा बस स्टेण्ड से होकर पावर हाउस तक ई-रिक्शा को हटवाने का निदेश एवं काली स्थान चौक पर गोलम्बर भी बनाने का निदेश दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बस स्टेण्ड के अंदर बिना परमिट वाले वाहन का आवाजाही पर तत्काल प्रभार से रोक लगाया जाय और न ही वहां से परिचालन किया जाय। इसके लिये उप विकास आयुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर, जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक एवं बैठक में आये हुये नगर निगम के प्रतिनिधि को निदेश दिया। उप विकास आयुक्त ने कार्यपालक अभियंता को बछवाड़ा- तेघड़ा रोड में एवं बरौनी से फतेहा तक स्ट्रीट लाईट लगाने का निदेश दिया गया।95% उप विकास आयुक्त द्वारा अवैध रूप से खड़े वाहनों पर खनन विभाग एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। जहाँ-जहाँ दुघर्टना ज्यादा होती है वहॉ पर रोड साईनेज, जेब्रा क्रॉसिंग इत्यादि बनाने का निदेश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। दोपहिया और चार पहिया वाहनों का चेकिंग प्रत्येक दिन जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की एकमुश्त राशि जमा करने पर जुर्माने में छूट जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि जिले में निबंधित वैसे वाहन जो किसी कारणवश रोड टैक्स, हरित कर, ट्रेड सर्टिफिकिट पर लगने वाला व्यापार कर, अस्थायी निबंधन फीस आदि की राशि जमा नही कर पायें है। विभाग ने उस राशि पर जुर्माना लगाया है, जो आपके पास जुर्माने की राशि से छुटकारा पाने का एक सुनहरा अवसर है। परिवहन
    विभाग वाहन मालिकों को जुर्माने से बचने का सुनहरा मौका दे रही है। वाहन मालिक एक मुश्त टैक्स की राशि जमा कर जुर्माने की राशि से छुटकारा पा सकते है। इस संबंध में विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। डिफॉल्टर वाहन स्वामी 07.02.2024 तक इस योजना का लाभ ले सकते है। मालूम हो कि परिवहन विभाग ने डिफॉल्टर वाहनों से राजस्व वसूली को लेकर जुर्माने में छूटर देने का निर्णय लिया है।इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, श्री राजेश कुमार सिंह ने बताया कि रोड टैक्स के डिफॉल्टर ट्रैक्टर और ट्रेलर एक मुश्त 30 हजार रूपये जमा कर शेष टैक्स और जुर्माने की राशि से छुटकारा पा सकते है। वही अन्य सभी प्रकार के डिफॉल्टर वाहन रोड टैक्स और 30 प्रतिशत जुर्माने की राशि जमा करने पर शेष जुर्माना माफ कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि हरित कर और ट्रेड सर्टिफिकेट पर लगन वाला व्यापार कर में भी वाहन स्वामी टैक्स की राशि और 30 प्रतिशत जुर्माने की राशि जमा कर मुक्ति पा सकते है। जिन वाहनों के विरूद्ध नीलामपत्र दायह है, उन्हें भी एक मुश्त राशि जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा ब्याज की राशि माफ कर दिया जायेगा। उन्होनें बताया कि इस योजना की जानकारी के लिए जगह-जगह फ्लैक्स और बैनर लगाकर वाहन मालिकों को जागरूक किया जा रहा है। तय समय में राशि जमा कर वाहन स्वामी जुर्माना और ब्याज से छुटकारा पा सकते है। इस संबंध में वाहन मालिकों को
    नोटिस भी भेजा जा रहा है।

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