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    Home » ठाणे POCSO मामला: वागले एस्टेट में नाबालिग से छेड़छाड़
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    ठाणे POCSO मामला: वागले एस्टेट में नाबालिग से छेड़छाड़

    Devanand SinghBy Devanand SinghFebruary 26, 2026No Comments2 Mins Read
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    ठाणे POCSO मामला
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    ठाणे POCSO मामला सामने आने के बाद वागले एस्टेट क्षेत्र में आक्रोश है। 13 वर्षीय नाबालिग से कथित छेड़छाड़ के आरोप में 26 वर्षीय युवक पर FIR दर्ज की गई है।

    राष्ट्र संवाद
    मुंबई (इंद्र यादव) ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे स्थित वागले एस्टेट इलाके से एक रूह कंपा देने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक 26 वर्षीय युवक ने 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश और डर का माहौल पैदा कर दिया है।

    मिली जानकारी के अनुसार, घटना वागले एस्टेट के रोड नंबर 22 स्थित एक सार्वजनिक शौचालय के पास की है। आरोपी की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है, लेकिन श्रीनगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
    पीड़िता केवल 13 वर्ष की है और स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपी ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं और उसे प्रताड़ित किया।
    पुलिस की सख्त कार्रवाई (FIR की मुख्य बातें)
    श्रीनगर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की है। FIR कॉपी के अनुसार, आरोपी पर निम्नलिखित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है:
    भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: धारा 115(2) और धारा 74।
    POCSO एक्ट (2012): धारा 7 और धारा 8 (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम)।
    घटना का समय: 18 फरवरी से 23 फरवरी 2026 के बीच।
    शिकायत दर्ज: 23 फरवरी 2026, रात 10:43 बजे।
    स्थान: रोड नंबर 22, वागले एस्टेट, ठाणे।
    इस घटना के बाद से वागले एस्टेट के स्थानीय निवासियों में भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर मासूम बच्चियों की सुरक्षा पर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। श्रीनगर पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
    नोट: बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में पीड़िता की पहचान गुप्त रखना कानूनी रूप से अनिवार्य है। पुलिस प्रशासन जनता से अपील कर रहा है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें।

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