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    Home » ग्राम कचहरी के मुकदमों में नहीं होगी नोटिस की अड़चन, चौकीदार करेंगे नियमित तामिला
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    ग्राम कचहरी के मुकदमों में नहीं होगी नोटिस की अड़चन, चौकीदार करेंगे नियमित तामिला

    Devanand SinghBy Devanand SinghOctober 3, 2026No Comments2 Mins Read
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    ग्राम कचहरी के मुकदमों में नहीं होगी नोटिस की अड़चन, चौकीदार करेंगे नियमित तामिला

    *बखरी-बेगूसराय।* बिहार में ग्राम कचहरियों में लंबित मुकदमों की सुनवाई में नोटिस नहीं पहुंचने से आ रही बाधा अब दूर होगी। राज्य सरकार ने नोटिस तामिला की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जिलों में ग्राम कचहरियों के लिए चौकीदारों की सेवा नियमित रूप से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

    इस संबंध में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ग्राम कचहरियों के मामलों में नोटिस तामिला में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि ग्राम कचहरियों की बैठक के दौरान आवश्यकता के अनुसार पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए और शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए।

    उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम कचहरियों को दांडिक और सिविल मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इन मामलों में संबंधित पक्षकारों तक समय पर नोटिस पहुंचना अनिवार्य है। नोटिस तामिला नहीं होने के कारण कई बार सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाती है और मामलों के निपटारे में अनावश्यक देरी होती है।

    नई व्यवस्था लागू होने से नोटिस समय पर पक्षकारों तक पहुंच सकेगा, सुनवाई की तिथि निर्धारण में देरी कम होगी और लंबे समय से लंबित वादों के त्वरित निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

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