अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषमुक्त, सुल्तानपुर कोर्ट का फैसला
राष्ट्र संवाद संवाददाता
सुल्तानपुर। कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने सोमवार, 26 अक्टूबर को उन्हें दोषमुक्त कर दिया। फैसले के दौरान राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे।
यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी से संबंधित है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को उनके खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया था।
नवंबर 2023 में अदालत ने राहुल गांधी को मुकदमे में पेश होने के लिए तलब किया था। इसके बाद वह अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिली थी। लंबी सुनवाई और अंतिम बहस के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया। निर्णय के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अदालत परिसर के बाहर मिठाई बांटकर खुशी जताई।

