पीएम मॉल पर टाटा स्टील का 223 करोड़ रुपये बकाया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीन की मापी शुरू
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर। बिष्टुपुर स्थित पीएम मॉल पर टाटा स्टील का 223 करोड़ रुपये बकाया होने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में जमीन की मापी की गई। इस दौरान जमीन की लंबाई-चौड़ाई और कुल क्षेत्रफल की जांच की गई। साथ ही, संबंधित अवैध हिस्सों को सील किए जाने की भी जानकारी सामने आई है।
बताया जाता है कि टाटा स्टील ने पीएम मॉल को किराये पर जमीन दी थी, लेकिन जमीन का किराया और सेस का भुगतान नहीं किए जाने के कारण बकाया राशि बढ़कर 223 करोड़ रुपये हो गई। इस मामले में न्यायालय ने टाटा स्टील के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बकाया भुगतान को लेकर आदेश दिया था। पीएम मॉल को 15 दिनों के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था।

निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद अब जमीन की मापी और अन्य कार्रवाई शुरू की गई है। यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में पीएम मॉल के संचालन पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि, इस संबंध में अधिकारियों की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
कार्रवाई के दौरान टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट से जुड़े सुनील सिंह सहित संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी बताई गई। हालांकि, मौके पर मौजूद कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने पूरे मामले पर खुलकर बयान देने को तैयार नहीं हुआ।

