Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » ग्राम कचहरी के मुकदमों में नहीं होगी नोटिस की अड़चन, चौकीदार करेंगे नियमित तामिला
    Breaking News Headlines अपराध खबरें राज्य से पटना बिहार बेगूसराय मुंगेर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर

    ग्राम कचहरी के मुकदमों में नहीं होगी नोटिस की अड़चन, चौकीदार करेंगे नियमित तामिला

    Devanand SinghBy Devanand SinghOctober 3, 2026No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    ग्राम कचहरी के मुकदमों में नहीं होगी नोटिस की अड़चन, चौकीदार करेंगे नियमित तामिला

    *बखरी-बेगूसराय।* बिहार में ग्राम कचहरियों में लंबित मुकदमों की सुनवाई में नोटिस नहीं पहुंचने से आ रही बाधा अब दूर होगी। राज्य सरकार ने नोटिस तामिला की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जिलों में ग्राम कचहरियों के लिए चौकीदारों की सेवा नियमित रूप से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

    इस संबंध में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ग्राम कचहरियों के मामलों में नोटिस तामिला में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि ग्राम कचहरियों की बैठक के दौरान आवश्यकता के अनुसार पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए और शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए।

    उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम कचहरियों को दांडिक और सिविल मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इन मामलों में संबंधित पक्षकारों तक समय पर नोटिस पहुंचना अनिवार्य है। नोटिस तामिला नहीं होने के कारण कई बार सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाती है और मामलों के निपटारे में अनावश्यक देरी होती है।

    नई व्यवस्था लागू होने से नोटिस समय पर पक्षकारों तक पहुंच सकेगा, सुनवाई की तिथि निर्धारण में देरी कम होगी और लंबे समय से लंबित वादों के त्वरित निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Article15 लीटर देसी शराब के साथ युवक गिरफ्तार
    Next Article जमीनी विवाद को लेकर अंचलाधिकारी कक्ष में लगा जनता दरबार, दो मामलों का निष्पादन

    Related Posts

    गांधी घाट पर बड़ा हादसा: नदी में डूबीं दो सगी बहनें, तलाश में जुटा प्रशासन

    October 3, 2026

    समपारों पर नुक्कड़ नाटक से रेल संरक्षा के प्रति किया जागरूक

    October 3, 2026

    गोरखपुर परिक्षेत्र के रेलकर्मियों ने किया अयोध्या भ्रमण

    October 3, 2026

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    गांधी घाट पर बड़ा हादसा: नदी में डूबीं दो सगी बहनें, तलाश में जुटा प्रशासन

    समपारों पर नुक्कड़ नाटक से रेल संरक्षा के प्रति किया जागरूक

    गोरखपुर परिक्षेत्र के रेलकर्मियों ने किया अयोध्या भ्रमण

    सीतारामडेरा फायरिंग कांड का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

    गैंगस्टर फहीम खान के घर AK-47 से हमला, तीनों दोषियों को उम्रकैद

    अध्यक्ष के स्वागत में चमकाया अतिथि गृह, कर्मचारियों की कॉलोनी बदहाल!

    UCIL का स्वर्णिम काल 2000 से 2011 तक, फिर क्यों थम गई नई माइंस की रफ्तार?

    हादसे में मृतकों के परिजनों का सहारा बने थाना प्रभारी राकेश कुमार, निजी स्तर पर दी सहायता 

    सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत

    जमीनी विवाद को लेकर अंचलाधिकारी कक्ष में लगा जनता दरबार, दो मामलों का निष्पादन

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.