घाटशिला उपचुनाव: ईपीक नहीं होने पर इन 12 दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर, 14 अक्टूबर 2025: 45-घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के तहत 11 नवंबर 2025 को मतदान होगा। इस दौरान मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपना मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
हालांकि, यदि कोई मतदाता किसी कारणवश ईपीक प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो वह 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेगा।
मान्य वैकल्पिक दस्तावेजों में शामिल हैं —
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय), फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, एनपीआर कार्ड, सांसद/विधायक को जारी पहचान पत्र, राज्य या केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID)।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान दिवस पर इनमें से कोई एक पहचान पत्र साथ अवश्य रखें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

