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    Home » जीएसटी परिषद ने डेयरी उत्पादों, कृषि उपकरणों, उर्वरकों पर कर की दरें घटाईं
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    जीएसटी परिषद ने डेयरी उत्पादों, कृषि उपकरणों, उर्वरकों पर कर की दरें घटाईं

    News DeskBy News DeskSeptember 4, 2025No Comments3 Mins Read
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    जीएसटी दरों में बढ़ोतरी से कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा महंगा
    जीएसटी कोल्ड ड्रिंक

    जीएसटी में बदलाव के बाद शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स करीब 900 अंक उछला

    जीएसटी परिषद ने डेयरी उत्पादों, कृषि उपकरणों, उर्वरकों पर कर की दरें घटाईं

    नयी दिल्ली:जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक (GST Council Meeting 56th) बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और लोगों की जीवन को आसान बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है. रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है.

    कोका-कोला एवं पेप्सी जैसे लोकप्रिय शीतल पेय और अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ भी अब महंगे हो जाएंगे। जीएसटी परिषद ने बुधवार को कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर कर की दर को वर्तमान 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी।

    माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में व्यापक सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने फलों से बने पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर भी कर की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी।

    इसके साथ ही परिषद ने कैफीन-युक्त पेय पदार्थों पर भी जीएसटी की दर बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी।

    अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ भी महंगे हो जाएंगे क्योंकि इन वस्तुओं पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।

     

    जीएसटी परिषद ने अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वाद वाले सभी उत्पादों पर भी कर की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी है।

    हालांकि फलों के गूदे या फलों के रस आधारित पेय (फलों के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय को छोड़कर) पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है।

    सस्ता हुआ 

     

    हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल पर 5% GST
    सीतारमण ने बताया कि जिन चीजों पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है, वे हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान. दूध, ब्रेड, छेना और पनीर पर जीएसटी 5 फीसदी से घटाकर 0 कर दिया गया है. सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी 0 होगा यानी रोटी हो या पराठा या जो भी हो, उन सभी पर जीएसटी 0 होगा. खाद्य पदार्थ नमकीन, बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5 चीजें जीएसटी के दायरे में हैं. 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी जीएसटी में एयर कंडीशनिंग मशीनें, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिलें शामिल हैं.

    उर्वरकों पर कर की दरें घटाईं कृषि उपकरणों जीएसटी परिषद ने डेयरी उत्पादों
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