पीड़िता के आरोप का गवाह ने समर्थन किया
भगवान सिंह और बिल्ला पर दुष्कर्म का आरोप
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर। सीजीपीसी प्रधान सरदार भगवान सिंह एवं महासचिव सरदार गुरचरण सिंह बिल्ला के खिलाफ पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप का समर्थन जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दो) आनंद मणि त्रिपाठी के न्यायालय में किया।
महिला गवाह ने कहा कि पीड़िता उसकी पड़ोसी है। पीड़िता ने बताया था कि गुरमुख सिंह उसके साथ गलत किया है। वह भगवान सिंह और बिल्ला से मिली। उनके कहने पर गुरमुख सिंह की वीडियो बनाई और उन्हें दे दी। भगवान सिंह और बिल्ला ने भी उसके साथ गलत काम किया और वीडियो बना ली। उन्होंने कहा कि गुरमुख सिंह को पुलिस में फंसा दो तो हम वीडियो वापस कर देंगे। गुरमुख सिंह के खिलाफ केस किया लेकिन इन्होंने खुद के गलत काम की वीडियो वापस नहीं दी। फिर पीड़िता को झूठे मामले में फंसा दिया गया और वह जेल चली गई। दस महीने बाद जेल से वापस आई। उसने भगवान सिंह और बिल्ला से वीडियो मांगा लेकिन नहीं दिया। कोर्ट द्वारा प्रतिपरीक्षण में गवाह ने बताया कि मुखे की वीडियो देखी है। पीड़िता ने यह भी बताया था कि भगवान सिंह और बिल्ला ने वायदे के मुताबिक खुद के गलत काम की वीडियो नहीं दी। वहीं गुरमुख सिंह की वीडियो वायरल करने के कारण पीड़िता की अपने समाज परिवार में काफी बदनामी हुई है। पीड़िता के वकील एडवोकेट धरमचंद साह के अनुसार उन्हें अगली तिथि में गवाह लाने का आदेश जारी हुआ है।

