पूजा सिंघल को हाईकोर्ट से राहत नहीं, ईडी केस में याचिका खारिज
राष्ट्र संवाद संवाददाता
रांची।पूर्व IAS अधिकारी पूजा सिंघल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर PMLA कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि CRPC की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति किसी भी चरण में ली जा सकती है और बिना स्वीकृति संज्ञान लेना कानूनन गलत नहीं है।
पूजा सिंघल की ओर से दलील दी गई थी कि ट्रायल कोर्ट ने बिना अभियोजन स्वीकृति के संज्ञान लिया, जो अवैध है। वहीं ईडी ने तर्क दिया कि धारा 197 का उद्देश्य भ्रष्टाचार मामलों में संरक्षण देना नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अभियोजन स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 13 अक्तूबर 2025 को फैसला सुरक्षित रखा था। 22 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने पूजा सिंघल की याचिका खारिज कर दी और PMLA कोर्ट के 19 जुलाई 2022 के संज्ञान आदेश को सही

