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    Home » नगरपालिका (आम) निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता अनऑफिशियल आइडेंटिटी स्लिप निर्गत करने के लिये मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में नहीं स्थापित कर सकेंगे निर्वाचन केंद्र
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    नगरपालिका (आम) निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता अनऑफिशियल आइडेंटिटी स्लिप निर्गत करने के लिये मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में नहीं स्थापित कर सकेंगे निर्वाचन केंद्र

    Nizam KhanBy Nizam KhanFebruary 8, 2026No Comments2 Mins Read
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    नगरपालिका (आम) निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता अनऑफिशियल आइडेंटिटी स्लिप निर्गत करने के लिये मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में नहीं स्थापित कर सकेंगे निर्वाचन केंद्र

    सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त जामताड़ा श्री रवि आनंद (भा०प्र०से०) के द्वारा जामताड़ा जिलान्तर्गत मिहिजाम नगर परिषद् (वर्ग-ख) एवं जामताड़ा नगर पंचायत से नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026, चुनाव लड़ने वाले अध्यक्ष पद/वार्ड पार्षद पद के अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को सूचित किया गया है कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर परिधि में उनके द्वारा मतदाताओं को अनऑफिशियल आइडेंटिटी स्लिप (Unofficial Identity Slip) निर्गत करने के निमित्त निर्वाचन केन्द्र स्थापित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। उक्त परिधि के बाहर अवस्थित निर्वाचन केन्द्र पर अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक टेबुल और कुर्सी ले जाने की अनुमति दी जाती है, साथ ही अभ्यर्थियों / उनके अभिकर्ताओं को निदेश दिया जाता है कि निर्वाचन केन्द्र स्थापित करने के पूर्व इसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी को अग्रिम स्वरूप अवश्य देंगे। निर्वाचन केन्द्र पर अभ्यर्थी के नाम उसके निर्वाचन प्रतीक को प्रदर्शित करते हुए अधिकतम 3 फीट X4.5 फीट का मात्र एक बैनर प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे निर्वाचन केन्द्रों पर भीड़-भाड़ प्रतिबंधित होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी
    *===================*
    *”शादी से दहेज हटाएं, बहु नहीं बेटी घर लाएं।”*
    *===================*
    🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
    *टीम पीआरडी जामताड़ा*

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