कार्डधारी को 70 की बजाय मिला मात्र 50 किलो चावल
* कार्ड में इंट्री 70 किलो, गेहूं देने से डीलर का इंकार
पोटका प्रखंड आपूर्ति विभाग के शह पर डीलर कर रहे खुलेआम मनमानी
राष्ट्र संवाद संवाददाता
डीसी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहद जून जुलाई माह का खाद्यान्न कार्डधारियों के बीच 1 जून से 15 जून तक वितरण कर देना है। लेकिन पोटका प्रखंड में इसका घोर उल्लंघन किया जा रहा है। दो माह का एक साथ आवंटन मिलने से दुकानदारों का एक ओर बल्ले बल्ले है वहीं दूसरी ओर कार्डधारियों के लिए घाटे का सौदा हो गया है। दुकानदार द्वारा कार्डधारी को 40 किलो में 32 किलो देने का मामला अभी सुलझा भी नहीं है तबतक दो माह के 70 किलो आवंटन में 50 किलो खाद्यान्न देने का मामला प्रकाश में आया है। गंगाडीह पंचायत अंतर्गत भिलाईडीह में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता (लाइसेंस न 1/93 ) की पीडीएस दुकान है। ए ए वाई न 202005265010 तरुणलता कुंडू का दो माह का 70 किलो आवंटन होता है। दुकानदार ने उसे मात्र 50 किलो चावल दिया। तथा कार्ड में 70 किलो इंट्री कर दिया गया। इसके अलावा उसे गेहूं नहीं दिया गया। कार्ड धारी द्वारा बार बार मांगने पर कहा गया कि गेहूं का उठाव नहीं हुआ है। बताया जाता है कि पूरे प्रखंड में इसी तरह का खेला चल रहा है। दुकानदार मनमाना कटौती कर कार्डधारी को खाद्यान्न दे रहे है। बताया जाता है कि प्रखंड के एम ओ द्वारा आपूर्ति विभाग पर कम ध्यान दिया जाता है। कारण है कि उनका मूल विभाग पशुपालन है। आपूर्ति अतिरिक्त प्रभार है। कई दुकान वाले तो आज खाद्यान्न वितरण शुरू किए है। तथा कहीं वितरण भी शुरू नहीं किया गया है। अब पोटका का वितरण व्यवस्था कैसे हो पाएगा उसका भगवान मालिक है। इस संबंध में एम ओ का कहना है कि शिकायत मिली है, बुधवार को इसकी जांच वे स्वयं करेंगे l जांच में दोषी पाए जाने वाले डीलर्स पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी l


