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    Home » विधानसभा आम चुनाव, 2024 के अवसर पर निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेन्ट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ख) के तहत् मतदान के दिन कर्मियों को सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति
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    विधानसभा आम चुनाव, 2024 के अवसर पर निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेन्ट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ख) के तहत् मतदान के दिन कर्मियों को सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति

    Nizam KhanBy Nizam KhanNovember 12, 2024No Comments2 Mins Read
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    विधानसभा आम चुनाव, 2024 के अवसर पर निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेन्ट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ख) के तहत् मतदान के दिन कर्मियों को सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति

    _*श्रम अधीक्षक जामताड़ा को इस संबंध में जांच टीम बनाने एवं एक्ट के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश*_

    _*जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) द्वारा बताया गया कि*_ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सहसचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड राँची के ज्ञापांक 5489 दिनांक 15.10.2024 एवं सरकार के संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का अधिसूचना संख्या 6979 एवं 6980 दिनांक 21.10.2024 द्वारा विधानसभा आम चुनाव, 2024 के अवसर पर निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेन्ट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ख) के तहत् मतदान के दिन कर्मियों को सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है।

    उक्त के आलोक में दिनांक 20.11.2024 को जामताड़ा जिला में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में श्रम अधीक्षक, जामताड़ा को निदेश दिया गया है कि श्रम विभाग के पदाधिकारियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ख) का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु टीम बनाया जाय एवं विडियोग्राफर के साथ प्रतिनियुक्त करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-135 (ख) के अनुपालन हेतु समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उक्त धारा 135 (ख) के प्रावधान का मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने, संबंधित संस्थाओं की धारा 135 (ख) के प्रावधान से अवगत कराने एवं उक्त प्रावधान का अनुपालन नही करने वाले संस्थाओं/प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर विधिक कार्रवाई को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया गया।

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