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    Home » उपायुक्त कुमुद सहाय एवं पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी द्वारा ईद उल जोहा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु संयुक्त आदेश जारी किया
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    उपायुक्त कुमुद सहाय एवं पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी द्वारा ईद उल जोहा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु संयुक्त आदेश जारी किया

    Nizam KhanBy Nizam KhanJune 15, 2024No Comments10 Mins Read
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    उपायुक्त कुमुद सहाय एवं पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी द्वारा ईद उल जोहा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु संयुक्त आदेश जारी किया

    राष्ट्र संवाद संवाददाता

    जामताड़ा: ईद उल जोहा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण संबंधी जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा कुमुद सहाय एवं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा श्री अनिमेष नैथानी संयुक्त आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया गया है।

    जारी आदेश में कहा गया है कि ईद-उल-जोहा (बकरीद) का त्यौहार दिनांक 17.06.2024 (सोमवार) को मनाया जायेगा, यद्यपि चाँद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर तिथि में परिवर्तन संभव है। ईद-उल-जोहा (बकरीद) के दिन मुस्लिम धर्मावलम्बी मस्जिदों एवं शहर के जामा मस्जिदों सहित अन्य छोटे-बड़े मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होतें हैं। भीड़ अधिक होने पर मरिजद के सामने सड़क पर भी नमाज अदा किया जाता है, जिससे आवागमन बाधित होने की संभावना रहती है।

    वहीं ईद-उल-जोहा (बकरीद) के नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा नमाज के उपरांत जानवरों की बलि देने के क्रम में विभिन्न बिंदुओं जैसे छोटे-बड़े जानवरों, ऊँट आदि की कुर्बानी का हिन्दू समुदाय द्वारा कड़ा विरोध किये जाने के कारण, विवादास्पद स्थल पर नमाज अदा किये जाने को लेकर, धार्मिक स्थल पर माँस का टुकड़ा फेंक दिये जाने पर, गलत अफवाह फैलाने पर, उँट की कुर्बानी के प्रश्न पर, नमाज स्थल पर सुअर के प्रवेश अथवा उसकी आशंका पर एवं गलत अफवाह फैलाने से, मुस्लिम सम्प्रदाय के दो पक्षों के बीच नमाज पढ़ने को लेकर, मंदिर, मजिस्द नजदीक रहने पर तथा नमाज के दौरान मंदिर में लाउडस्पीकर बजाने के प्रश्न पर तत्काल साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना बनी रहती है।

    इसके अलावा बताया गया कि झारखण्ड के विभिन्न हिस्सों में असामाजिक तत्वों द्वारा हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्ति तोड़े जाने एवं मंदिरों के आस-पास कुँओं में जानवरों की हड्‌डी मांस फेंके जाने की घटना आदि को अंजाम देकर भी साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास पूर्व में किया गया है। जिसे लेकर उक्त अवसर पर आपसी विवाद/तनाव की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए इस दौरान साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील अतिसंवेदनशील स्थानों/ क्षेत्रों में पूर्ण सतर्कता बरतने की आवश्यकता एवं ईद-उल-जोहा (बकरीद) का त्योहार शांति एवं सद्भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके, इसके लिए विभिन्न बिंदुओ पर आवश्यक सतर्कता, सक्रियता तथा त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

    विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अपने विवेक से अपेक्षित कार्रवाई वहीं पूर्व से विवादग्रस्त धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने के साथ ही साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले/ असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सूक्ष्म निगरानी रखते हुए उन शरारती तत्वों पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया।

    वहीं निषिद्ध पशुओं के मांस के टुकड़े आदि को धार्मिक स्थानों में फेंक कर साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने के प्रयास को दृष्टिगत रखते हुए सभी धार्मिक स्थानों/ इबादतगाहों की
    सुरक्षा पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। ईद-उल-जोहा (बकरीद) के दिन पशु तस्करी, अवैध बुचड़खाना/ प्रतिबंधित मांस की बिक्री न हो। छेड़खानी की घटनाओं को रोकने हेतु विशेष चौकसी बरतने का निदेश दिया गया है।

    वहीं कहा गया कि जिन जगहों पर सड़क पर नमाज अदा किये जातें हों वहाँ पर वाहनों के आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा यदि आवश्यक हो तो वाहनों के मार्ग परिवर्तन की कार्रवाई भी की जा सकती है। ईदगाह एवं मस्जिद तक जाने वाले मार्गो पर सतत निगरानी रखी जाय। ईद-उल-जोहा (बकरीद) की नमाज के समय जहाँ पर ज्यादा भीड़ इक‌ट्ठी हो वहाँ पूर्ण वीडियो रिकार्डिंग की जाय।

    *सोशल मीडिया पर रखें कड़ी निगरानी*

    साथ ही व्हाट्सएप, लिंकेडिन फेसबुक, ट्विटर आदि प्लेटफार्म पर प्रचारित प्रसारित होने वाले विवादित तस्वीरों एवं संवादों जिससे किसी विशेष सम्प्रदाय/ धर्म/ जाति की भावनाओं को आहत पहुँचानें वाली टिप्पणियाँ करतें हों और नफरत फैलातें हों, पर विशेष निगरानी रखें।

    विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी (पेट्रोलिंग/स्टेटिक सुरक्षित) एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल दिनांक 16.06.2024 के अपराह्न से ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपलब्ध हो जायेंगे एवं दिनांक 18.06.2024 तक अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर बने रहेंगे तथा स्थिति सामान्य होने पर ही वे अपना स्थान छोड़ेंगे अन्यथा यथावत वे प्रतिनियुक्त रहेंगे। साथ ही सुनिश्चित करेंगे। जहाँ शांति-व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, वहाँ पर ससमय सी०आर०पी०सी० की धारा 144/ l107 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की जाय। शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने की पूरी जिम्मेवारी अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा की होगी। विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु यदि उपद्रवकारी एवं हिंसा पर उतारू जत्था जमात पर बल का भी प्रयोग करना पड़े तो इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को एवं जिला नियत्रण कक्ष को देते हुए बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट किए अपने विवेक से काम लेकर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु विधिसम्मत अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में विधिसम्मत कदम उठाये जाने पर पूर्ण समर्थन मिलेगा परन्तु लापरवाही एवं शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों को दण्डित भी होना पड़ सकता है। वहीं कहा गया कि किसी तरह की अवांछित गतिविधि उत्पन्न होने की सूचना मिलने पर तुरंत अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक को सूचना देंगे।

    इसके अलावा परिचारी प्रवर, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों को पुलिस केन्द्र जामताड़ा से आवश्यकतानुसार हेलमेट एवं बॉडी प्रोटेक्टर/सुरक्षा उपकरण आदि उपलब्ध करायेंगे।

    _*चलंत वाहनों में होगी वीडियोग्राफी की व्यवस्था*_

    सभी थाना प्रभारी अपने चलन्त वाहनों में भी विडियोग्राफी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे एवं अपने-अपने क्षेत्रार्गत उक्त अवसर पर शांति एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी बल के अलावे भी आवश्यकतानुसार पुलिस पदाधिकरी, सशस्त्र बल, साधारण बल, चौकीदार/सरदारों की प्रतिनियुक्ति करते हुए स्वयं भी सशस्त्र बल के साथ भ्रमणशील रहकर शांति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि नमाज के समय जहाँ ज्यादा भीड़ हो यहाँ पूर्ण विडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाय।

    सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों को जिला नियंत्रण कक्ष में योगदान देने एवं प्रखण्ड स्तर के सुरक्षित दण्डाधिकारी अपने-अपने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नियंत्रण में रहने का निर्देश दिया गया, ताकि आवश्यकता होने पर उनका उपयोग विधि-व्यवस्था कार्य के लिये किया जा सके।

    _*खुले में नही दी जाएगी कुर्बानी*_

    अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित को शांति समिति की बैठक कराने का निर्देश दिया कि बकरीद में कुर्बानी खुले में न दी जाय तथा कुर्बानी के बाद अनुपयोगी चीजों का निपटान इस तरह किया जाय कि पर्यावरण में प्रदूषण न फैले, के संबंध में भी समिति के सदस्यों को सूचित और जागरूक किया जाय।

    साथ ही सभी थाना प्रभारी/पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों के सदर अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहेंगे तथा उनके माध्यम से भी गोवंशीय पशुओं के वध के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न कराएंगे।

    _*गैर कानूनी जमात को नियंत्रित करने के लिए दिए गए विशेष दिशा निर्देश*_

    अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को अपने स्तर से सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों को जिन्हें सुरक्षित रखा गया है, उन सबों की एक बैठक बुलाकर गैर कानूनी जमात को किस प्रकार से नियंत्रित किया जायेगा, इसके संबंध में भी पूरी जानकारी संबंधित दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों को देंगे तथा जिले के साम्प्रदायिक इतिहास को अच्छी तरह से उन्हें समझा देंगे। साथ ही रेड बुकलेट में दिये गये अनुदेशों को भी अच्छी तरह से समझा देंगे। आवश्यकतानुसार द०प्र०स० की धारा 144 का प्रभावी इस्तेमाल शांति व्यवस्था बनाये रखने में किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को कराएं।

    प्रायः आतंक एवं अफवाह से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें दबाने एवं निराकरण के लिये प्रारम्भ से ही तुरंत प्रभावी कार्रवाई करना है, इस संबंध में सभी पदाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से भा०द०सं० की धारा-153 (ए) एवं धारा-505 में हुए संशोधनों की ओर आकृष्ट कराने का निर्देश दिया। जिसमें साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के विरूद्ध दण्ड देने का समुचित प्रावधान है, ये धाराएँ गैर जमानतीय हैं। यह आवश्यक है कि साम्प्रदायिक एवं असमाजिक तत्वों की सूची अद्यतन कर उस पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर उनके विरूद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई की जाय।

    *भड़काऊ संगीत बजाने पर रहेगा पूर्णतः रोक; शराब की दुकानें रहेगी बंद*

    ईद-उल-जोहा (बकरीद) के नमाज के दौरान डी० जे० लाउडस्पीकर में भड़‌काउ सी०डी०/ आपत्तिजनक गाने न बजे तया ध्वनि तीव्रता निर्धारित मापदण्ड से अधिक न हो अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे। उक्त अवसर पर जिले के अन्तर्गत सभी शराब की दुकानें नियमानुसार बंद रहेंगी। साथ ही अवैध शराब झुग्गी-झोपड़ियों में भी बेची जाती है इस पर भी निगरानी रखने की आवश्यकता है। उत्पाद अधीक्षक, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे।

    _*मेडिकल टीम को अलर्ट पर रहने का निर्देश*_

    असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त अवसर पर दिनांक 16.06.2024 से 18.06.2024 तक जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा एवं सभी प्रखण्ड मुख्यालय में एक-एक एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा सदर अस्पताल एवं सभी प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों को तैयारी हालत में रहने का निर्देश देंगे।

    _*अग्निशामक विभाग को फुल टैंक पानी के साथ वाहन प्रतिनियुक्त करने का निर्देश*_

    प्रभारी अग्निशमन सेवा, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि फूल टंकी पानी के साथ एक अग्निशमन वाहन नारायणपुर थाना में एवं एक अग्निशमन वाहन को जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

    _*जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे रहेगा कार्यरत*_

    वर्तमान में जामताड़ा जिला में 24×7 जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत है, जिनका दूरभाष संख्या- 06433-222245 है। बकरीद के अवसर पर एक क्यू०आर०टी० दल, 2-8 अतिरिक्त सशस्त्र बल एवं 4-16 लाठी बल, 01 सेक्सन टी०जी०, 10 महिला पुलिस, पी०ए० सिस्टम युक्त गश्ती वाहन, बज्र वाहन, 407 वाहन, 02 विडियोग्राफी तथा अग्निशमन वाहन दिनांक 16.06.2024 से 18.06.2024 तक प्रतिनियुक्त रहेंगे। परिचारी प्रवर, पु०के०, जामताड़ा उक्त प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं बल को ससमय जिला नियंत्रण
    कक्ष में प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।

    _*क्विक रेस्पॉन्स टीम रहेगी एक्टिव*_

    ईद उल जोहा के अवसर पर क्यू०आर०टी० का गठन किया गया है, जो अति-संवेदनशील संवेदनशील स्थानों में विधि-व्यवस्था एवं शान्ति-व्यवस्था बनाये रखेंगे एवं संबंधित थाना में कैम्प करेंगे।

    परिवारी प्रवर, पुलिस केन्द्र जामताड़ा गठित क्यू० आर०टी० के लिए प्रत्येक क्यू०आर०टी० 1/4 सशस्त्र बल एवं 2/8 लाठी बल के साथ आवश्यकता अनुसार दंगा निरोधी उपकरण छोटी वाहन / मोटरसाईकिल / विडियोग्राफर, फर्स्ट एड बॉक्स आदि की प्रतिनियुक्ति भी करना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्त क्यू०आर०टी० टीम को अपने-अपने प्रतिनियुक्ति थानाक्षेत्रों में ससमय प्रतिवेदित कराना सुनिश्चित करेंगे।

    इस अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु जामताड़ा पुलिस अनुमंडल अन्तर्गत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा एवं नाला पुलिस अनुमंडल अन्तर्गत क्षेत्र अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नाला अपने-अपने अधीनस्थ क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे। साथ प्रतिनियुक्ति किये गये पुलिस पदाधिकारी/ बलों प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थिति की जाँचकर विधि-व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखेंगे तथा उक्त प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त कहीं पुलिस पदाधिकारी/बलों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता हो तो, अपने स्तर प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करते हुए उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर लेगें।

    _*निष्पक्ष, ईमानदार एवं स्वच्छ चरित्र के गणमान्य व्यक्तियों से निरंतर संपर्क में रहने हेतु दिए गए निर्देश*_

    वहीं हिन्दू एवं मुस्लिम संगठनों के वैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्ति, जो निष्पक्ष, ईमानदार एवं स्वच्छ चरित्र के हों, जिन्हें संबंधित समाज के लोग आदर व सम्मान देतें हों तथा उनके विचारों को अनुशासनिक तौर पर मानतें हों, का दूरभाष नं० जिला नियंत्रण कक्ष में रहेगा एवं उनसे लगातार सम्पर्क में रहेंगे।

    *प्रतिदिन 4 बजे तक देना होगा खैरियत प्रतिवेदन*

    दिनांक 16.06.2024 से 18.06.2024 तक प्रतिदिन संध्या 04.00 बजे तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधकारी, जामताड़ा द्वारा संयुक्त खैरियत प्रतिवेदन समर्पित की जायेगी।

    उपरोक्त अवधि में वितंतु सेवा लगातार चालू अवस्था में रहे, वितंतु प्रभारी यह सुनिश्चित करायेंगे साथ ही पर्यवेक्षक प्रर्याप्त मात्रा में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/दण्डाधिकारी को आवश्यकतानुसार हैण्डहेल्ड सेट उपलब्ध करायेंगे ताकि आवश्यकतानुसार संवाद का प्रेषण हो सके।

    _*महत्वपूर्ण दूरभाष सं०*_

    उपायुक्त, जामताड़ा।

    9431130960
    06433-222435

    पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा

    9431130811
    06433-222021

    अपर समाहर्ता, जामताड़ा

    7004043727

    अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा

    9693741777
    06433-222245

    अपर पुलिस अधीक्षक (मु०)

    9470591046

    अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा।

    9470591035

    अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नाला

    9470963390

    उप विकास आयुक्त, जामताड़ा तथा अपर पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा उक्त अवसर पर विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे।

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