मतदाता सूची पर्ची के वितरण के संदर्भ में प्रखण्ड सभागार जामताड़ा में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित
निजाम खान। राष्ट्र संवाद
जामताड़ा: निर्वाचक निबंधन सह अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा श्री अनंत कुमार की अध्यक्षता में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित्त मतदाता सूची पर्ची के वितरण के संदर्भ में प्रखण्ड सभागार जामताड़ा में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा, करमाटोंड, नारायणपुर, सहायक निर्वाचक निबंध पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी, जामताड़ा, करमाॉड, नारायणपुर एवं बी०एल०ओ० पर्यवेक्षक, जामताड़ा, नारायणपुर एवं करमाटांड़ का शपथ एवं प्रशिक्षण सत्र आहुत कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह- सचिव निर्वाचन विभाग झारखण्ड राँची से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिया गया।अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनंत कुमार ने वोटर इनफॉर्मेशन स्लिप के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि वोटर इनफॉरमेशन स्लीप में QR कोड रहेगा। उसके पीछे पेज में ऑल्टरनेटिव डॉक्युमेंट ऑफ वोटर रहेगा। सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वोटर इनफॉरमेशन स्लीप बीएलओ को बाँट दिया गया है। उन्होंने सभी ईआरओ बीएलओ से माध्यम से वोटर इनफॉरमेशन स्लीप बांटने का समय सारणी बनायेंगे एवं इसकी एक प्रति मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल उम्मीदवार को देंगे। बीएलओ के द्वारा नामांकन के अंतिम तिथि से वोटर इनफॉरमेशन स्लीप बाँटना शुरू करेंगे एवं मतदान से 5 दिन पहले तक बाँटेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि बीएलओ को प्री-प्रिंटेड पंजी दिया जाएगा, इसमें मतदाता या 18 वर्ष से ऊपर आयु के परिवार के सदस्य से हस्ताक्षर अंगूठा निशान लेंगे इसके अलावा बीएलओ मतदान के 3 दिन पूर्व पंजी ईआरओ को देंगे। वहीं सेक्टर ऑफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि बीएलओ द्वारा सभी वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप बाँट दिया गया है।वहीं कहा कि सभी बूथ लेवल एजेंट बीएलओ को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप बाँटने में न्यूट्रल रूप से सहायता करेंगे एवं उनका हस्ताक्षर पंजी में लेंगे। इसके अलावा बीएलओ द्वारा पंजी जमा करने बाद किसी मतदाता को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप नहीं दिया जाएगा।ईआरओ द्वारा एईआरओ से एएसडी सूची तैयार कराके हस्ताक्षरयुक्त सूची मतदान के दो दिन पहले जिला निर्वाचन कार्यालय सामग्री कोषांग को देंगे। बीएलओ या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदाता सूचना पर्ची के थोक वितरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।वहीं बताया गया कि वोटर इनफार्मेशन स्लिप वितरण के समय विहित प्रपत्र में निम्न प्रतिवेदन तैयार किया जाना है
प्रपत्र 1 ईपिक रहित मतदाता का विवरणी, प्रपत्र 2 पुराना लेमिनिटेड ईपिक मतदाता का विवरणी, प्रपत्र-3 विधान सभा के अनुसार वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप का दैनिक वितरण विवरणी, प्रपत्र 4 मतदान केंद्र से अनुसार एएसडी का अंतिम प्रतिवेदन, प्रपत्र 5 रिपीटेड मतदाता का विवरणी सभी का दो प्रति बनाया जाना है।
इस दौरान बैठक में संबंधित अधिकारी एवं कर्मी आदि उपस्थित रहे।