प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या, आरोपी को उम्रकैद
राष्ट्र संवाद संवाददाता
बोकारो की अदालत ने प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। गरिमा मिश्रा की अदालत ने आरोपी तूफान मांझी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक आर के राय ने दी।
जानकारी के अनुसार पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के लेदा गांव निवासी तूफान मांझी का गांव की ही एक युवती के साथ प्रेम संबंध था। इसी बीच युवती की शादी कहीं और तय हो गई। शादी तय होने के बाद आरोपी युवती के होने वाले पति को धमकी देकर शादी नहीं करने का दबाव बना रहा था, लेकिन युवक शादी के लिए तैयार हो गया।
बताया गया कि 30 सितंबर 2020 को आरोपी ने युवती को अपने घर बुलाया। इसके बाद युवती के मोबाइल फोन से वीडियो कॉल कर उसके मंगेतर को युवती के साथ छेड़खानी करते हुए दिखाया। घटना के बाद युवती अचानक लापता हो गई।
तीन अक्टूबर 2020 को आरोपी के घर के सामने स्थित कुएं से युवती का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी तूफान मांझी को गिरफ्तार किया था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

