संस्था के नाम पर बैठक और चंदा वसूली करने पर होगी कानूनी कार्रवाई, मां रंकिणी घाट समिति ने जारी किया नोटिस
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जादूगोड़ा, 10 अक्टूबर। मां रंकिणी कापड़गादी घाट विकास समिति, रोहिणीबेड़ा ने संस्था के नाम पर अनधिकृत बैठक आयोजित करने, चंदा वसूली और दस्तावेजों के दुरुपयोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। समिति के अध्यक्ष दिनेश सरदार द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, पूर्व कोषाध्यक्ष मनोरंजन सिंह को वित्तीय अनियमितता और संस्था विरोधी गतिविधियों के आरोप में पद से निष्कासित किया गया है।
समिति ने स्पष्ट किया कि 2 अक्टूबर 2026 के बाद संस्था के लेटर पैड, मुहर, लोगो और नाम का इस्तेमाल केवल अधिकृत पदाधिकारी ही कर सकते हैं। अनधिकृत रूप से चंदा वसूली या लेन-देन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318, 336 और 340 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। श्रद्धालुओं से केवल अधिकृत पदाधिकारियों को ही चंदा देने की अपील की गई है।

