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    Home » 10 लाख रू. या इससे ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन होने पर व्यय लेखा कोषांग को सूचित करने का दिया गया निर्देश:उपायुक्त
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    10 लाख रू. या इससे ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन होने पर व्यय लेखा कोषांग को सूचित करने का दिया गया निर्देश:उपायुक्त

    Devanand SinghBy Devanand SinghMarch 2, 2024No Comments3 Mins Read
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    उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी बैंकों के जिला समन्वयक के साथ आहूत की गई बैठक

    10 लाख रू. या इससे ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन होने पर व्यय लेखा कोषांग को सूचित करने का दिया गया निर्देश:उपायुक्त

    समाहरणालय सभागार में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला अंतर्गत सभी बैंकों के जिला समन्वयक के साथ बैठक आहूत की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर बैंक प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देशा दिया गया । जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि बाह्यय स्त्रोत एजेंसियों / कंपनियों से नकदी ले जानेवाली गाड़ियां किसी भी परिस्थिति में बैंक की नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष की नकदी अपने साथ वाहन में नहीं रखेंगे। बाह्यय स्त्रोत एजेंसी /

     

     

    कंपनी के पास बैंकों द्वारा जारी पत्र/दस्तावेज इत्यादि होने चाहिए जिसमें उन्हें बैंकों द्वारा दी गई नकदी की विवरणी एवं किसी प्रयोजन हेतु राशि उपलब्ध कराया गया है (जैसे-एटीएम मशीनों में भरने / अन्य शाखाओं अथवा बैंकों में रखने आदि) का उल्लेख होगा। बाह्यय स्त्रोत एजेंसियों / कंपनियों के कार्मिक (जो नकदी ले जाने वाली गाड़ी के साथ जा रहे हैं) के पास संबंधित एजेंसी द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र उपलब्ध रहना चाहिए। साथ ही निर्वाचन प्रकिया के दौरान प्रतिनियुक्त किए गए उड़नता दल / स्थैतिक निगरानी दल के द्वारा इन गाड़ियों को रोका जाता है तो उनके द्वारा सत्यापन किया जायेगा।

     

     

    बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि 10 लाख रू या इससे ऊपर का कैश ट्रांजेक्शन किसी बैंक खाता में हो तो इसकी सूचना व्यय लेखा कोषांग को दें। निष्पक्ष एवं त्रुटिरहित लोकसभा चुनाव संपन्न कराने में सभी से सहयोग की अपील की गई। बैठक में बताया गया कि चुनाव लड़नेवाले अभ्यर्थियों के द्वारा नया बैंक एकाउंट खोला (बैंक/पोस्ट ऑफिस / कॉपरेटिव बैंक) जाना है।

     

     

    यह बैंक खाता अभ्यर्थी के नाम से अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से हो सकता है। संबंधित बैंक के द्वारा प्राथमिकता देते हुए उस व्यक्ति का खाता खोला जायेगा। साथ ही चुनाव प्रकिया के दौरान अभ्यर्थी / उसके अभिकर्ता के द्वारा उक्त खाते से किये जानेवाले ट्रांजेक्शन (withdraw/deposit) में बैंक के द्वारा प्राथमिकता दिया जायेगा।

    इसके अलावा बैठक में ESMS और cVIGIL एप के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) से किस प्रकार चुनाव में अनैतिक गतिविधियों पर राकथाम लगाया जा सकता है इसकी विस्तृत जानकारी दी गई ।

     

     

    बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, परियोजना निदेशक आईटीडीए, एसडीएम धालभूम समेत अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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