एक था आरोग्यंम भाग 05
प्रदीप कुमार डीडवानिया एवं ऋतु अग्रवाल के म्यूटेशन जांच का विषय
देवानंद सिंह
डॉ हरि प्रसाद के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त को एक आवेदन देकर CNT Act की ज़मीन की रजिस्ट्री प्रदीप कुमार डीडवानिया एवं ऋतु अग्रवाल का कैंसिल करने एवं म्यूटेशन पर रोक लगने की अपील की गई थी जिसे प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय के पत्रांक संख्या 1187 दिनांक 26 सितंबर 2023 एवं पत्रांक 176 दिनांक 06 मार्च 2025 को उपायुक्त कार्यालय जमशेदपुर को भेजा गया है, फिर भी अंचल अधिकारी के द्वारा CNT Act की ज़मीन को प्रदीप कुमार डीडवानिया एवं ऋतु अग्रवाल को म्यूटेशन कर दिया गया, जो की जांच का विषय है।
मुन्नी देवी के द्वारा म्यूटेशन मुकदमा संख्या 1968R27/2022–2023/जमशेदपुर को दिनांक 16 मार्च 2023 एवं 18 जुलाई 2024 को यह बोलते हुए कि CNT Act जमीन है और म्यूटेशन का अस्वीकृत कर दिया गया। तो प्रदीप कुमार डीडवानिया एवं ऋतु अग्रवाल को किस ग्राउंड के तहत म्यूटेशन केस नंबर 2440/2024–2025 के तहत म्यूटेशन कैसे कर दिया गया, यह जांच का विषय है
दूसरी तरफ बिल्डिंग का दूसरा फ्लोर तक ही बैंक ऑफ बड़ौदा मे मॉर्गेज है, तो तृतीय फ्लोर को बैंक के द्वारा प्रदीप कुमार डीडवानिया एवं ऋतु अग्रवाल को हैंडओवर कैसे किया गया ?
डॉक्टर हरि प्रसाद के द्वारा दिनांक 17 मार्च 2025 को अंचल अधिकारी,LRDC,SDO एवं उपायुक्त जमशेदपुर को एक आवेदन दिया गया था जिसमे CNT act की जमीन का म्यूटेशन रोकने की अपील की गई थी । जिसे अनुमंडल पदाधिकारी जमशेदपुर के द्वारा पत्रांक 822 दिनांक 05 जून 2025 के तहत अपने कार्यालय मे 06 जून 2025 को अंचल अधिकारी के उपस्थिती मे दोनों पक्षों को को बुलाकर दोनो का पक्ष सुना गया, तो डॉक्टर हरि प्रसाद ने बताया कि CNT act का ज़मीन को आप कैसे म्यूटेशन कर सकते है एवं बैंक को दूसरे फ्लोर तक मॉर्गेज है तो तृतीय फ्लोर कैसे आप ले लिए है, जबकि तृतीय फ्लोर के लिए बिल्डर के साथ मामला कोर्ट मे लम्बित है और यह भी जांच का विषय है।
सवेरा बाज़ार की निवेदिता सिंह के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को RTGS के द्वारा 20 नवंबर 2017 को पांच लाख आरोग्यम के सी सी अकाउंट मे डाला जाता है इसके बाद बैंक ने कितने रुपए किराए के रुप मे लिए है यह भी जांच का विषय हैं।

