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    Home » बिना अनुमति जुलूस, कार्यक्रम, सभा आयोजित नहीं करें राजनीतिक दल: उपायुक्त
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    बिना अनुमति जुलूस, कार्यक्रम, सभा आयोजित नहीं करें राजनीतिक दल: उपायुक्त

    Devanand SinghBy Devanand SinghMarch 12, 2019No Comments4 Mins Read
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    आदर्श आचार संहिता के नियमों के अनुपालन के संबंध में आज विस्तृत समीक्षा बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह – उपायुक्त  अरवा राजकमल की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में आहूत की गई। पुलिस अधीक्षक श्री चंदन कुमार झा, उप विकास आयुक्त श्री आदित्य रंजन, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, फ्लाइंग स्क्वाड टीम (एफएसटी) के सिविल और पुलिस पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए।

    आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामले यदि प्रकाश में आते हैं तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की जानी है इस संबंध में एफएसटी के पदाधिकारियों को जानकारी दी गई।

    *बिना अनुमति जुलूस, कार्यक्रम, सभा आयोजित नहीं करें राजनीतिक दल*
    राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दल के साथ जुड़ी संस्था बिना अनुमति के कोई भी जुलूस, कार्यक्रम, सभा आयोजित नहीं कर सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में कम से कम 48 घंटे पहले सूचना संबंधित आरओ अथवा एआरओ को या जिला स्तर पर अनुमति कोषांग को दें, साथ ही संबंधित थाना को भी 48 घंटे पहले पूर्व सूचना दें। *लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से स्वीकृति लें।*

    *’सुविधा’ एप के जरिए राजनीतिक दल ले सकते हैं अनुमति*
    पूरी कार्रवाई को आसान बनाते हुए ‘सुविधा’ पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन डाल सकते हैं।
    *ज्ञातव्य है कि निर्वाचन आयोग ने “सुविधा” नामक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया है। इस सॉफ्टवेयर पर आमसभा, रोड शो, वाहन जुलूस व नुक्कड़ सभा इत्यादि की अनुमति राजनीतिक दलों के नेता ले सकेंगे।* यदि किसी स्थिति में आवेदन डालने के नहीं पक्ष में हैं तो आर॰ओ या ए॰ई॰आर॰ओ कार्यालय में सभी विवरण के साथ जिसमें समय, स्थान और सभा में होने वाले व्यय का उल्लेख करते हुए आवेदन दें जिससे कि ससमय अनुमति दी जा सके।

    *गुमराह करने वाले असामाजिक तत्वों पर होगी निरोधात्मक कार्रवाई*
    किसी संस्था के द्वारा भारतीय संविधान के प्रति द्वेष पैदा करने वाले संदेश दिए जाते हैं अथवा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए गुमराह किया जाता है तो इस तरह के असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए यथाशीघ्र उनके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त है। इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों तथा थाना प्रभारियों को बैठक में दिया गया। वैसे सभी व्यक्तियों पर कठोर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    *20 मार्च तक लाइसेंसधारी बंदूक जमा करें*
    जितने भी अनुज्ञप्तिधारी बंदूक हैं उन्हें 20 मार्च तक थानों में जमा किया जाएगा। अनुज्ञप्ति धारी शास्त्रों को थानों में जमा किया जाना शुरू हो चुका है। यथाशीघ्र 20 मार्च के पूर्व सुविधा अनुसार किसी दिन जाकर बंदूक को थाने में जमा करें ताकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन हो। बैंक इत्यादि जैसी विशेष परिस्थिति में संबंधित एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से अनुमति ले लें जिससे कि उनके शस्त्र को जमा करने के लिए शिथिलता बरतते हुए अन्य तिथि का निर्धारण किया जा सके। *सुनिश्चित करें कि अपने बंदूक चुनाव के पूर्व जमा करें।*

    *प्रिंटिंग, पोस्टर, बैनर सार्वजनिक स्थलों पर पूर्णतः मनाही*
    एफएसटी टीम को यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में ऑपरेशन चलाते हुए सड़क पर बैनर, पोस्टर, झंडे इत्यादि जहां भी लगे हैं उन्हें हटा दें। हटाने में आने वाले खर्च का बिल भी दें जिससे कि वायलेशन करने वाले संबंधित राजनीतिक दल से प्राप्ति की जा सके।

    *राजनीतिक दलों से अपील*
    उपायुक्त ने मीडिया के माध्यम से राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से अपील की कि सार्वजनिक स्थलों या भवनों में किसी भी तरह का पोस्टर, बैनर, प्रचार सामग्री नहीं लगाएं। निजी संपत्ति की स्थिति में भी संपत्ति के मालिक से अनुमति ले लें और 3 दिन के अंदर निर्वाची पदाधिकारी या उपायुक्त कार्यालय में उसकी प्रति जमा करें। दीवाल लेखन, इंक का प्रयोग या चिपकाना चाहते हैं तो वह पूरी तरह से मना है, जिस पर डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसलिए *पूर्व में यदि राजनीतिक दल या उम्मीदवार के संबंध में दीवाल लेखन किया गया है तो उसे मिटा लें और ससमय सफेदीकरण करा दें जिससे कि उसकी शिकायत प्राप्त ना हो।*

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