लेखक: राष्ट्र संवाद संवाददाता
मुंबई/इंद्र यादव/मीरा-भाईंदर, वसई-विरार (MBVV) पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले काशीगांव पुलिस थाने ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने नाबालिग से रेप और पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत दर्ज मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को धर-दबोचा है। पकड़े गए आरोपी पर गंभीर धाराओं के साथ-साथ देह व्यापार विरोधी कानून (PITA) के तहत भी मामला दर्ज है।
आरोपी की पहचान और पृष्ठभूमि
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान कुणाल फूल सिंह के रूप में हुई है।
वर्तमान पता: शांति पार्क, मीरा रोड (पूर्व)
मूल निवासी: आगरा, उत्तर प्रदेश
क्या है पूरा मामला (गुन्हा क्रमांक 152/2026)
काशीगांव पुलिस थाने में आरोपी कुणाल के खिलाफ मामला संख्या 152/2026 दर्ज किया गया था। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी पर नए कानून (BNS), पॉक्सो एक्ट और पीटा एक्ट के तहत बेहद सख्त धाराएं लगाई गई हैं:
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं: 64(2)(i), 64(2)(m), 96, 98, 143(3), 143(4), और 3(5) [जो सामूहिक बलात्कार, नाबालिग से दुष्कर्म और साजिश से जुड़ी हैं]।
पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धाराएं: 4, 8, 12, 17, और 18 (नाबालिग के यौन उत्पीड़न और उसे शह देने के खिलाफ)।
पीटा (PITA) एक्ट की धाराएं: 3, 4, और 5 (अवैध देह व्यापार और वेश्यावृत्ति से कमाई करने के खिलाफ)।
ताजा अपडेट: वारदात के बाद से ही आरोपी लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। लेकिन MBVV पुलिस की मुस्तैद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी कुणाल को गिरफ्तार कर लिया।
29 मई तक पुलिस कस्टडी में आरोपी
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ मामले की गंभीरता और फरार आरोपी से गहन पूछताछ की जरूरत को देखते हुए अदालत ने उसे 29 मई 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।
काशीगांव पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस घिनौने अपराध में क्या आरोपी के साथ कुछ और लोग भी शामिल थे, और क्या इसका कोई बड़ा नेटवर्क चल रहा था।

