चाईबासा में 21 फरवरी शाम 5 बजे से लागू होगी 48 घंटे की मौन अवधि, प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध
राष्ट्र संवाद संवाददाता
चाईबासा में नगरपालिका आम निर्वाचन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आयोग की अधिसूचना संख्या-186 दिनांक 27.01.2026 के अनुसार नगरपालिका चुनाव के लिए मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। मतदान 23 फरवरी को अपराह्न 5:00 बजे तक संपन्न होगा।

निर्वाचन नियमों के तहत मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व अभ्यर्थियों के प्रचार-प्रसार पर विशेष प्रतिबंध लागू हो जाते हैं। इस अवधि को “मौन अवधि” कहा जाता है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को शांतिपूर्ण वातावरण में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अवसर प्रदान करना है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 48 घंटे की यह मौन अवधि 21 फरवरी 2026 को अपराह्न 5:00 बजे से प्रारंभ होकर 23 फरवरी 2026 को अपराह्न 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार—
कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में सार्वजनिक सभा, रैली, जनसभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें भाग लेगा और न उसे संबोधित करेगा।
सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, प्रचार-वाहन, लाउडस्पीकर या समाचार पत्रों के माध्यम से किसी निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
किसी भी प्रकार का संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या अन्य मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा।
इस अवधि में कोई भी एग्जिट पोल (निर्गम मत) सर्वेक्षण नहीं करेगा और न ही उसके परिणामों का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रसार किया जाएगा।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-559, झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम-127 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-126 के तहत इन प्रावधानों को लागू किया गया है।
निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकतम दो वर्ष तक के कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मौन अवधि के दौरान प्रचार-प्रसार पर सतत निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

