Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
      • दैनिक ई-पेपर
      • ई-मैगजीन
      • साप्ताहिक ई-पेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » दहेज प्रताडऩा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
    Breaking News Headlines

    दहेज प्रताडऩा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

    Devanand SinghBy Devanand SinghFebruary 9, 2022No Comments4 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताडऩा मामले में बड़ा आदेश दिया है. उसने कहा है कि 498ए (दहेज प्रताडऩा) (section 498A of IPC) मामले में पति के रिलेटिव के खिलाफ स्पष्ट आरोप के बिना केस चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. शीर्ष न्यायालय के अनुसार, पति के रिश्तेदार (महिला के ससुरालियों) के खिलाफ सामान्य और बहुप्रयोजन वाले आरोप के आधार पर केस चलाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग (Misuse of 498A) है. इस तरह केस नहीं चलाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने महिला के ससुरालियों के खिलाफ चल रहे दहेज प्रताडऩा के केस को खारिज कर दिया.

    सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि पति के रिलेटिव यानी महिला के ससुराल वालों के खिलाफ जनरल और बहुप्रयोजन वाले आरोप के आधार पर अगर मुकदमा चलाया जाता है तो यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग की तरह होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आजकल दहेज प्रताडऩा यानी आईपीसी की धारा-498ए के प्रावधान का पति के रिश्तेदारों के खिलाफ अपना स्कोर सेटल करने के लिए टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के क्रिमिनल केस जिसमें बरी होना संभावित भी क्यों न हो फिर भी आरोपी के लिए यह गंभीर दाग छोड़ जाता है. इस तरह के किसी प्रयोग को हतोत्साहित करने की जरूरत है.

    यह है पूरा मामला

    महिला के पति और उसके रिलेटिव (ससुरालियों) के खिलाफ दहेज प्रताडऩा का केस दर्ज किया गया था. एफआईआर और कानूनी कार्रवाई खारिज करने के लिए पति और उसके रिश्तेदारों ने पटना हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पति के रिश्तेदारों यानी महिला के ससुरालियों ने अर्जी दाखिल कर क्रिमिनल केस खारिज करने की गुहार लगाई. याचिका में कहा गया कि उन्हें प्रताडि़त करने के लिए यह केस दर्ज किया गया है. वहीं महिला का आरोप था कि उसे दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताडि़त किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल यह है कि क्या पति के रिश्तेदारों यानी महिला के ससुरालियों के खिलाफ जनरल और बहुप्रयोजन वाले आरोप को खारिज किया जाए या नहीं?

    सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि दहेज प्रताडऩा का कानून महिलाओं को दहेज प्रताडऩा से बचाने के लिए बनया गया है. लेकिन, यह भी सही है कि हाल के सालों में विवाहिक विवाद काफी बढ़े हैं. शादी के संबंध में कई मामले में काफी तनाव देखने को मिला है. इस कारण इस बात की प्रवृत्ति बढ़ी है कि अपना स्कोर सेटल करने के लिए पति के रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज प्रताडऩा कानून का इस्तेमाल टूल की तरह हो रहा है.

    सुप्रीम कोर्ट ने पहले के शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देकर कहा कि दहेज प्रताडऩा मामले में कानून का दुरुपयोग चिंता का विषय है. पति के रिलेटिव के खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग होता है और उस दौरान उसके असर को नहीं देखा जाता है. अगर जनरल और बहुप्रयोजन वाले आरोप को चेक नहीं किया गया तो यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. जब तक पहली नजर में पति के रिलेटिव के खिलाफ साक्ष्य न हो तो इस तरह के अभियोजन चलाने को लेकर शीर्ष अदालत ने पहले ही कोर्ट को सचेत कर रखा है.
    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति की अपील नहीं है. लेकिन, अन्य ससुरालियों ने अर्जी दाखिल की है. हमारा मानना है कि आरोप जनरल और बहुप्रयोजन वाला है. इस तरह केस नहीं चलाया जा सकता है. हम इस मामले में क्रिमिनल कार्रवाई को खारिज करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ विशेष रोल तय नहीं है और जनरल व बहुप्रयोजन वाले आरोप के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता है.

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleबुध योग यदि किसी की हथेली में हो तो वह अपने बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंच सकता
    Next Article लालू प्रसाद ने चुनाव लड़ने का किया एलान, कहा जीत कर लोकसभा पहुंचेंगे

    Related Posts

    एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ टीम ने यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया

    May 16, 2025

    गीता थिएटर एवं रॉबिन हुड आर्मी के संयुक्त तत्वावधान स्पेशल समर कैंप का दूसरे चैप्टर का हुआ समापन

    May 16, 2025

    अखिल भारतीय पुर्व सैनिक के सक्रिय कार्यकर्ता की पत्नी के गले से सोने का चेन छीनकर भागे बदमाश

    May 16, 2025

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ टीम ने यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया

    गीता थिएटर एवं रॉबिन हुड आर्मी के संयुक्त तत्वावधान स्पेशल समर कैंप का दूसरे चैप्टर का हुआ समापन

    अखिल भारतीय पुर्व सैनिक के सक्रिय कार्यकर्ता की पत्नी के गले से सोने का चेन छीनकर भागे बदमाश

    सिविल डिफेंस जमशेदपुर शहर में 12 जगहों पर लगाएगा सायरन घंटी

    रंजीत पांडे पर धोखाधड़ी और झूठे मुक़दमे में फंसाने का आरोप , बागबेड़ा थाना की भी एसएसपी से शिकायत

    मानगो डिमना चौक पर मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी का कांग्रेस ने पुतला फूंका

    भाजपा के नेता और मंत्री लगातार कर रहे सेना और तिरंगे का अपमान,भाजपा शीर्ष नेतृत्त्व मौन : आनन्द बिहारी दुबे

    राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गम्हरिया में कार्यक्रम आयोजित

    हिन्दू वीर शिरोमणि पृथ्वी राज चौहान जी का गोविंदपुर के अन्ना चौक पर जयंती मनाया गया

    सीआरपीएफ 26 बटालियन के सेकंड कमांडिंग ऑफिसर एम प्रबो सिंह के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम सलामी

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2025 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.