Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » बच्चे को गोद लेने के नियमों में सरकार ने किया बदलाव, अब विदेश ले जाना हुआ आसान
    Breaking News

    बच्चे को गोद लेने के नियमों में सरकार ने किया बदलाव, अब विदेश ले जाना हुआ आसान

    Devanand SinghBy Devanand SinghSeptember 19, 2021No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    नई दिल्ली. भारत में गोद लिए बच्चों को अब विदेश ले जाना आसान होगा. केंद्र सरकार ने इसके संबंध में हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (एचएएमए) के तहत अंतर्देशीय गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं. अब तक एचएएमए के तहत अंतर्देशीय गोद लेने के संबंध में सीएआरए के लिए कोई नियम नहीं थे.

    ऐसे प्राप्त कर सकते हैं एनओसी

    दत्तक ग्रहण (संशोधन) विनियम 2021 के अनुसार, अधिनियम के तहत गोद लेने वाले परिवार बच्चे को विदेश ले जाने के लिए सरकार के नोडल दत्तक निकाय केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर सकते हैं.

    अब तक अदालत ही जारी करती थी

    अभी तक सिर्फ एक अदालत ही एनओसी जारी करती थी. नया अधिनियम बच्चों को गोद लेने के नियमों से संबंधित है क्योंकि यह गोद लिए गए बच्चे को जैविक बच्चे द्वारा प्राप्त सभी अधिकार प्रदान करता है.

    हेग अनुमोदित देशों को ले जाए जा सकेंगे बच्चे

    शुक्रवार देर रात जारी एक अधिसूचना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि सीएआरए हेग-अनुमोदित देशों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगी. बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है जिस पर भारत द्वारा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में हस्ताक्षर और पुष्टि की गई है.

    संबंधित डीएम से कराना होगा सत्यापन

    सीएआरए देश में संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर एनओसी जारी करेगा. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले कहा था कि नए नियमों को लाया जा रहा है क्योंकि एचएएमए के तहत गोद लिए गए बच्चे को दूसरे देश में स्थानांतरित करने के संबंध में कई चुनौतियां हैं.

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleप्रियंका अमेठी-रायबरेली की किसी विधानसभा सीट से लड़ सकती हैं चुनाव!
    Next Article ब्रह्मर्षि विकास मंच बिरसानगर टेल्को इकाई ने किया सैनिक राकेश तिवारी का सम्मान

    Related Posts

    जामताड़ा में जेएसएलपीएस योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, महिला सशक्तिकरण पर जोर

    April 28, 2026

    जामताड़ा में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित

    April 28, 2026

    आवासीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण, शिक्षा गुणवत्ता और अनुशासन पर जोर

    April 28, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    अभी-अभी

    जामताड़ा में जेएसएलपीएस योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, महिला सशक्तिकरण पर जोर

    जामताड़ा में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित

    आवासीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण, शिक्षा गुणवत्ता और अनुशासन पर जोर

    बालू माफिया पर कार्रवाई तेज, 12 हजार सीएफटी अवैध बालू जब्त

    मेगा ब्लड डोनेशन कैंप की तैयारी, अधिक सहभागिता पर जोर

    किसानों और बाजार के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर, आम की आपूर्ति पर विशेष चर्चा

    शिक्षा विभाग की समीक्षा, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और सुधार पर जोर

    विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा, पारदर्शिता और दक्षता पर जोर

    मनरेगा और आवास योजनाओं की समीक्षा, बेहतर प्रदर्शन के निर्देश

    फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.