Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » सराइकेला कोर्ट ने विजय तंतूबाई की रंगदारी सहित एस टी/एस सी, मामले में अग्रिम जमानत याचिका रिजेक्ट
    झारखंड सरायकेला-खरसावां

    सराइकेला कोर्ट ने विजय तंतूबाई की रंगदारी सहित एस टी/एस सी, मामले में अग्रिम जमानत याचिका रिजेक्ट

    Aman OjhaBy Aman OjhaApril 29, 2026No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    राष्ट्र संवाद संवाददाता

     

    जिला के अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (SC/ST एक्ट) की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में विजय कुमार तंतुबाई उर्फ बिजय कुमार तंतुबाई की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश 22 अप्रैल 2026 को पारित किया गया।

     क्या है पूरा मामला?

    मामले में आरोप है कि अभियुक्त विजय तंतूबाई पिता राधाकांत तंतु बाई,ग्राम शाहरबेड़ा निवासी ने सूचक (informant) के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया और उससे 3-4 लाख रुपये की मांग की। पैसा नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है।

    जांच के दौरान कई गवाहों ने लिखित रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का समर्थन किया है। केस डायरी के विभिन्न पैराग्राफ में दर्ज बयानों से यह भी स्पष्ट हुआ कि पीड़ित वीरेन लायक,पिता – घासी राम लायक,ग्राम भूयडीह निवासी को अनुसूचित जाति (भुइयां) से संबंध रखता है।

    कोर्ट ने क्यों ठुकराई जमानत?

    अदालत ने कहा कि:

    मामला अभी शुरुआती जांच चरण में है। आरोप गंभीर और प्रथम दृष्टया प्रमाणित प्रतीत होते हैं

    SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है

    इसी आधार पर कोर्ट ने साफ कहा कि अग्रिम जमानत देना कानून के अनुरूप नहीं होगा। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विशेष सावधानी बरती जाएगी और कानून के प्रावधानों का सख्ती से पालन होगा.

    इस फैसले से संकेत मिला है कि जातीय उत्पीड़न और जबरन वसूली जैसे मामलों में अदालत सख्त रुख के बावजूद अभियुक्त की विजय तंतूबाई की गिरफ्तारी नहीं होना क्षेत्र में चर्चा का विषय है.

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleमंडल कारा व कल्याण योजनाओं की समीक्षा, पीवीटीजी सर्वे में तेजी लाने के निर्देश
    Next Article कोषागार निकासी में सतर्कता बरतने के निर्देश, बिना सत्यापन वेतन भुगतान पर रोक

    Related Posts

    राजनीति में दल-बदल: आंतरिक असंतोष से चुनौती

    June 19, 2026

    भाटीन माइंस में ठेका कंपनी पर मजदूरों का आक्रोश 72 घंटे का अल्टीमेटम मांग पूरी नहीं हुई तो होगी हड़ताल

    June 18, 2026

    महुलिया तक एनएच-33 सुदृढ़ीकरण कार्य का भूमि पूजन, संजय सेठ ने राज्य सरकार पर साधा निशाना- कांग्रेस की वैशाखी पर सरकार खड़ी है

    June 18, 2026

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    राजनीति में दल-बदल: आंतरिक असंतोष से चुनौती

    भाटीन माइंस में ठेका कंपनी पर मजदूरों का आक्रोश 72 घंटे का अल्टीमेटम मांग पूरी नहीं हुई तो होगी हड़ताल

    महुलिया तक एनएच-33 सुदृढ़ीकरण कार्य का भूमि पूजन, संजय सेठ ने राज्य सरकार पर साधा निशाना- कांग्रेस की वैशाखी पर सरकार खड़ी है

    सरायकेला में बालू लदे ट्रैक्टर ने महिला को कुचला, मौत

    दिनदहाड़े महिला से लूट, अंतरराष्ट्रीय एथलीट के परिवार को बनाया निशाना, 7 लाख के गहने और मोबाइल लेकर फरार बदमाश

    घायल मजदूर को मिला न्याय, BKMS की पहल पर कंपनी ने स्थायी नौकरी देने पर दी सहमति

    यूसीआईएल में हड़ताल का नहीं थम रहा सिलसिला, सीएमडी डॉ. कंचन आनंद और डीएफ विक्रम केसरी दास कटघरे में

    गंगा को बचाना: भारत के भविष्य का संकल्प

    CM सोरेन से मिले नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम

    उलवे में देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़: 2 नाबालिग मुक्त, एजेंट गिरफ्तार

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.