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    Home » कोषागार निकासी में सतर्कता बरतने के निर्देश, बिना सत्यापन वेतन भुगतान पर रोक
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    कोषागार निकासी में सतर्कता बरतने के निर्देश, बिना सत्यापन वेतन भुगतान पर रोक

    Nizam KhanBy Nizam KhanApril 29, 2026No Comments2 Mins Read
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    कोषागार निकासी में सतर्कता बरतने के निर्देश, बिना सत्यापन वेतन भुगतान पर रोक

    राष्ट्र संवाद सं

    जामताड़ा: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य कोषागार से विपत्रों की निकासी में आवश्यक सावधानी सुनिश्चित करना तथा वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाना था।

    बैठक में हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न कोषागारों में वेतन मद में अवैध निकासी के मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि कर्मचारी विवरण में छेड़छाड़, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निकासी और राशि के अन्य खातों में अंतरण जैसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए वित्त विभाग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अप्रैल 2026 के वेतन भुगतान से पूर्व सभी डीडीओ कर्मियों के बैंक खाते और अन्य विवरण सर्विस बुक के आधार पर पूरी तरह सत्यापित करेंगे। सत्यापन के बाद ही प्रमाण पत्र के साथ वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

    इसके अलावा सभी कार्यालयों से तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित या प्रतिनियुक्त कर्मियों की सूची अगले दिन दोपहर तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में डीडीओ अपना ओटीपी किसी अन्य कर्मी के साथ साझा नहीं करेंगे।

    उन्होंने संविदा एवं एकमुश्त मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को वित्तीय कार्यों से अलग रखने तथा वित्त विभाग की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

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