जमशेदपुर में तंबाकू नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, स्कूलों के आसपास सख़्त निगरानी के निर्देश
राष्ट्र संवाद संवाददाता
बिष्टुपुर थाना के मल्टीपरपज हॉल में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल के निर्देशन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों से आए पुलिस प्रतिनिधियों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के प्रभावी अनुपालन संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए।
प्रशिक्षण के दौरान कुंदन कुमार ने बताया कि तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के मानकों के अनुसार किसी भी स्कूल या शिक्षण संस्थान से 100 गज की दूरी तक तंबाकू उत्पाद की दुकानें प्रतिबंधित हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के स्कूलों के आसपास सप्ताह में कम से कम एक बार औचक निरीक्षण करें, ताकि अवैध दुकानें संचालित न हों और लोगों में जागरूकता तथा डर दोनों बने रहें।
इसके अलावा बताया गया कि पूरे झारखंड में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान किए जाने पर ₹1000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून का कड़ाई से पालन कराते हुए जिले को तंबाकू नियंत्रण के मॉडल जिले के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में तंबाकू के दुष्प्रभाव, कानून की धाराएं, प्रवर्तन की प्रक्रिया और जन-जागरण की रणनीतियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

