बन्ना गुप्ता पर विधि सम्मत कार्रवाई करे प्रशासन : सरयू राय
प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल प्रकरण से फिर गरमाई सियासत सरयू राय ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को लिखा पत्र
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र लिखकर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता से संबंधित प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल प्रकरण में विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने कहा कि 0.45 बोर की प्रतिबंधित पिस्तौल रखना, बेचना और इसका लाइसेंस जारी करना इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 की धारा-25 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसकी सजा कम से कम 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है।
श्री राय ने बताया कि इस मामले में उन्होंने 28 अप्रैल 2023 को भी उपायुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा, “जब अब प्रतिबंधित पिस्तौल जब्त कर ली गई है, तो धारक, विक्रेता और लाइसेंस जारी करने वाले—तीनों पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।”
सरयू राय ने कहा कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, और कोई भी व्यक्ति—चाहे मंत्री ही क्यों न हो—कानूनी दायरे से ऊपर नहीं है।
इस प्रकरण के बाद जमशेदपुर की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस मुद्दे से विधायक सरयू राय और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच की तल्खी और बढ़ सकती है, क्योंकि विधायक राय पूर्व मंत्री से जुड़े किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं।

