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    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड द्वारा मतों की गिनती को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तय निर्देशों की दी गई जानकारी

    Devanand SinghBy Devanand SinghMay 20, 2019No Comments5 Mins Read
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    मतगणना को लेकर निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड द्वारा मतों की गिनती को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तय निर्देशों की दी गई जानकारी
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    भारत निर्वाचन द्वारा दिए गए अनुदेशों का हर हाल में पालन करें.

    ★ *सभी रिपोर्ट ससमय प्रेषित करें*

    ★ *मतों की गिनती में टाइमलाइन को करें फॉलो*

    ★ *ई.टी.पी.बी.एस. और पोस्टल बैलेट की सबसे पहले गिनती*

    *★ हर टेबुल पर एक काउंटिंग एजेंट रख सकते हैं प्रत्याशी*

    *–राज्य निर्वाचन आयोग*
    ======================
    झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है. मतों की गिनती 23 मई को होगी. इस सिलसिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड की ओर से आज दिनांक 20 मई को राज्य निर्वाचन आयोग के कांफ्रेंस रुम में निर्वाची पदाधिकारियो/ सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के लिए मतगणना को लेकर प्रशिक्षण सह ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

    *भारत निर्वाचन द्वारा दिए गए अनुदेशों का हर हाल में पालन करें.*
    श्री एल खियांग्ते, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाची पदाधिकारियों / सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मतों की गणना को लेकर भारत निर्वाचन द्वारा दिए गए अनुदेशों का हर हाल में पालन करें. उन्होंने कहा कि मतों की गिनती के दौरान अगर किसी तरह का संशय हो तो सहायक निर्वाची पदाधिकारी की ओर से निर्वाची पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी जाएगी. इस स्तर पर समाधान नहीं हो पाए ऑब्जर्वरों को इसकी सूचना दी जाएगी. समाधान को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है.

    *शांतिपूर्ण एंव सफल चुनाव संपन्न होने की दी बधाई*
    श्री खियांग्ते ने लोकसभा चुनाव के सफलता पूर्वक संपन्न होने पर सभी निर्वाची पदाधिकारियों औऱ उनकी टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि सभी के अथक प्रयासों से झारखंड में लोकसभा चुनाव को बेहतर व सफल तरीके से संपन्न कराने में कामयाबी मिली हैं. उन्होंने मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न जिलों में स्वीप के तहत चलाए गए कार्यक्रमों की भी सराहना करते हुए कहा कि इसका सीधा असर मतदान में देखने को मिला है.

    *सभी रिपोर्ट ससमय प्रेषित करें*
    श्री खियांग्ते ने कहा कि चुनाव संपन्न होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को इससे संबंधित कई रिपोर्ट प्रेषित की जानी है. ऐसे में निर्वाची पदाधिकारी चुनाव को लेकर सभी रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराएं. *उन्होंने निर्वाची पदाधिकारियों / सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को कहा कि वे मतों की गणना में किसी तरह की गड़बड़ी अथवा चूक नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखना है. भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स और मैनुअल को ध्यान में रखकर मतों की गणना की जानी है.*

    *मतों की गणना प्रक्रिया की जानकारी*
    श्री विनय कुमार चौबे, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद निर्वाची पदाधिकारियों /सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को मतों की गणना प्रक्रिया से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि मतों की गणना चार चरणों में की जानी है. पहले चरण में प्री-काउंटिंग के अंतर्गत सेवा मतदाताओं द्वारा इस्तेमाल ई.टी.पी.बी.एस. मतों की गिनती की जाएगी. दूसरे चरण में ईवीएम के मतों की गिनती, तीसरे चरण में वीवीपैट में पर्ची का मिलान कर मतों की गणना और चौथे चरण में मतगणना के उपरांत ईवीएम और वीवीपैट के सील करने से जुड़ी प्रक्रिया शामिल है. उन्होंने कहा कि मतगणना में सिर्फ उन्हीं पोस्टल बैलेट को शामिल किया जाएगा, जो मतगणना के दिन सुबह 7.59 बजे तक उपलब्ध होगा.

    *मतों की गिनती में टाइमलाइन को करें फॉलो*
    डॉ अमिताभ कौशल, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाची पदाधिकारियों / सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को कहा कि मतों की गिनती में टाइमलाइन को वे फॉलो करें. उन्होंने कहा कि ईवीएम-वीवीपैट को स्ट्रांग रुम से निकालने की पूर्व जानकारी सभी प्रत्याशियों व उनके निर्वाचक एजेंट को पूर्व में ही दे दी जानी है, ताकि किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल को मतगणना को लेकर ईवीएम-वीवीपैट को स्ट्रांग रुम से मतगणना कमरे तक लाने के दौरान किसी तरह का कोई संशय नहीं हो. उन्होंने मतगणना स्थल पर बेहतर माहौल बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पुख्ता करने का भी निर्देश निर्वाची पदाधिकारियों को दिया.

    *ई.टी.पी.बी.एस. और पोस्टल बैलेट की सबसे पहले गिनती*
    प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि 23 मई को होनेवाली मतगणना में सबसे पहले ई.टी.पी.बी.एस. और पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए अनुदेशों का पालन किया जाना है. इसके तहत प्री काउंटिंग में ई.टी.पी.बी.एस. मतों की विभिन्न चरणों में स्कैनिंग और वैरीफिकेशन के उपरांत जो सही ई.टी.पी.बी.एस सही पाए जाएंगे उन्हें ही मतगणना में शामिल किया जाएगा. इसके उपरांत ईवीएम के मतों की गिनती की जाएगी. इसके लिए निर्वाचन आय़ोग के अनुदेशों का हर हाल में पालन होना है.

    *हर टेबुल पर एक काउंटिंग एजेंट रख सकते हैं प्रत्याशी*
    प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाची पदाधिकारियों को कहा गया कि वे मतगणना को लेकर मतगणना स्थल में तैयार किए गए सेटअप को लेकर प्रत्याशियों को पूर्व में ही इसकी जानकारी दे देंगे, ताकि उन्हें इसे लेकर किसी तरह का कोई संशय नहीं हो. साथ ही हर प्रत्याशी को मतगणना के लिए बनाए गए हर टेबुल पर एक काउंटिंग एजेंट को रखने की अनुमति दी जाएगी. *इसके साथ मतगणना केंद्र में मतगणना कर्मियों को मोबाइल फोन व अन्य सामानों को ले जाने की इजाजत नहीं होगी. इसके अलावा पुलिस कर्मियों और सुरक्षाकर्मियों को भी बिना इजाजत के मतगणना केंद्र के अंदर घुसने की इजाजत नहीं होगी. केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों के भी मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश पर मनाही रहेगी.पुलिस पदाधिकारी अथवा मंत्री के किसी प्रत्याशी के काउंटिंग एजेंट बनाने पर भी प्रतिबंध है.*

    *आदर्श मतगणना केंद्र के सेटअप का लिया जायजा*
    भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत आदर्श मतगणना केंद्र के सेट्अप का निर्वाची पदाधिकारियों/ सहायक निर्वाची पदाधिकारियों ने अवलोकन भी किया. यहां वे मतगणना को लेकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस से भी अवगत हुए.

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