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    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गणेश कुमाप्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र दाखिल करने के संबंध में दिशा-निर्देश की जानकारी दिया

    Nizam KhanBy Nizam KhanNovember 28, 2019No Comments3 Mins Read
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    *वोट डालने जाना है अपना फ़र्ज़ निभाना है……..*
    ====================
    *20 दिसंबर को वोट करेगा जामताड़ा*

    **एक मतदान जामताड़ा के नाम*
    “ *छोड़ के अपने सारे काम, पहले करें मतदान ”*
    *****************************
    *जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गणेश कुमार (भा.प्र.से.) द्वारा विधानसभा चुनाव 2019 में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र दाखिल करने के संबंध में दिशा-निर्देश की जानकारी दी गई।*

     उम्मीदवारों द्वारा नामांकन के समय दाखिल किये जाने वाले शपथ पत्र एवं नामांकन पत्र स्पष्ट रूप से पठनीय एवं अंकित होने चाहिए। यदि हस्तलिखित हो तो यह स्पष्ट पठनीय होने चाहिए। सभी सूचनाएं साफ – साफ अंकित होने चाहिए।

     यदि कोई कंडिका अंतर्गत कोई सूचना अंकित नहीं की जानी हो तो स्पष्ट रूप से शून्य अथवा नाट एप्लीकेबल जो भी उपयुक्त हो लिखा होना चाहिए।

     कोई भी पंजीकृत राजनीतिक दल द्वारा दाखिल किए गये शपथ पत्र की प्रति वेबसाईट पर 24 घंटे के अंदर अपलोड किया जाना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार उम्मीदवारी का नाम वापस लेते हैं तो अपलोड किये गये शपथ पत्र की प्रति वेबसाईट से नहीं हटाये जाएंगें।

     शपथ दाखिल करने के विरूद्ध यदि कोई प्रति शपथ पत्र (काउंटर एफिडेविट) दाखिल किया जाता है तो उसकी भी प्रति चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यह प्रति भी 24 घंटे के अंदर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

     शपथ पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम् न्यायालय की ओर से भी विस्तृत दिशा-निर्देश प्रत्याशियों के लिए जारी किये गये हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि शपथ पत्र एवं नामांकन पत्र के कोई भी कालम रिक्त नहीं रहना चाहिए।
     यदि स्मारित किए जाने के बावजूद कोई प्रत्याशी शपथ पत्र के रिक्त्यिों को नहीं भरते हैं तो निर्वाची पदाधिकारी को ऐसे नामांकन पत्र को अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार होगा।

     नामांकन पत्र अथवा शपथ पत्र के कोई भी काॅलम रिक्त नहीं रहने चाहिए। यदि वह काॅलम किसी प्रत्याशी विशेष के लिए उपयुक्त नहीं है तो ‘‘नील’’ अथवा ’’लागू नहीं है’’ अंकित कर काॅलम विशेष को भरा जाना चाहिए परन्तु किसी भी परिस्थिति में काॅलम रिक्त नहीं छोड़ा जाना है।

     *प्रजातंत्र में मतदाता को पूरा अधिकार है कि वो चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों की सम्पूर्ण जानकारी उन्हें हो, ताकि वे वोट देने के संदर्भ में सही-सही निर्णय ले सकें। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद-19 (1)(A) के अंतर्गत निहित भावनाओं के अनुरूप हैं।*

     *भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाची पदाधिकारी का यह दायित्व है कि प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करते समय शपथ पत्र एवं नामांकन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ सही-सही भरे। नामांकन पत्र भरते समय प्रत्याशियों को प्रमाण पत्रों के चेक लिस्ट भी भरने होते हैं, इसे भी उचित रीति से भरा जाना अनिवार्य है।*

    **************************************
    *20 दिसंबर को मतदान करेगा जामताड़ा*

     

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