Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » उपायुक्त ने कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क के प्रयोग सुनिश्चित कराने को लेकर दिए सख्त आदेश
    Breaking News झारखंड

    उपायुक्त ने कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क के प्रयोग सुनिश्चित कराने को लेकर दिए सख्त आदेश

    Nizam KhanBy Nizam KhanAugust 11, 2020No Comments6 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    निजाम खान

    *उपायुक्त ने कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क के प्रयोग सुनिश्चित कराने को लेकर दिए सख्त आदेश*

    *सवारी वाहनों में निर्धारित संख्या से ज्यादा यात्री बैठाने व सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर 500 रू. जुर्माना, बिना हेल्मेट बाइक चलाने पर 1000 रू. जुर्माना*

    *मास्क नहीं लगाने पर भी 500 रू का आर्थिक दंड लगेगा*
    *——————————————*

    उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम श्री सूरज कुमार द्वारा कोविड-19 के मद्दनजर यात्री वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क का प्रयोग नहीं करने तथा तय संख्या से ज्यादा यात्री बैठाने पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा कोविड 19 से जनित आपातकालीन स्थिति में राज्य में परिचालित मोटर वाहनों के संदर्भ में निर्गत विभागीय निदेशों के सख्ती से अनुपालन करने हेतु निदेश विभिन्न पत्रों के माध्यम से निम्न प्रकार दिया गया है-

    1. दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट एवं मास्क पहना अनिवार्य किया गया है जिसके तहत दो पहिया वाहन चालकों MV(Amendment) Act 2019 की धारा 194 तथा धारा 194D (Without Wearing a Protector Head Gear, Helmet) के उल्लंघन पर राज्य सरकार द्वारा 1000 रूपये दंड का प्रावधान अधिसूचित है।

    *2. कंटेन्मेंट जोन के बाहर, जिला के अंदर एवं राज्य के अन्य जिलों में भाड़े पर टैक्सी चलाने की अनुमति के संबंध में प्रावधान किया गया है जो निम्न प्रकार है:*

    टैक्सी व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र ही उनका रूट पास माना जायेगा, इन्हें अलग से पास की लेने की जरूरत नहीं होगी।

    टैक्सी की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग शेयरिंग के आधार पर मान्य नहीं होगा।

    टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा।

    05 सीटर टैक्सी में ड्राईवर के अतिरिक्त 02 यात्री एवं 6-7 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 03 यात्री ही यात्रा के लिए अनुमान्य होंगे।

    बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे में बैठना होगा।

    यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

    यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा।

    यात्रा के दौरान यात्रियों/चालक द्वारा धुम्रपान/पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।

    टैक्सी चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करना होगा एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मागे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

    यात्रा करने वाले यात्री टैक्सी का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाईल नं0 तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाईल नं0 निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

    यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करें एवं ऑन रखें।

    इन शर्तों के साथ राज्य में Cab aggregators तथा ओला/उबर तथा अन्य भी अपने वाहन चला सकते हैं।
    कन्फर्म हवाई टिकट एवं फ्लाइट बोर्डिंग पास को अपने घर से एयरपोर्ट आने-जाने के लिए पास माना जायेगा।

    टैक्सी के चालक को मास्क/फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।

    जो यात्री एयरपोर्ट जाने-आने के लिए निजी वाहनों का प्रयोग करेंगे, उन्हें epassjharkhand.nic.in से ई-पास निर्गत कराना होगा।

    एयरपोर्ट आने-जाने के क्रम में यात्री के अतिरिक्त कोई व्यक्ति स्वागत करने या विदाई करने हेतु नहीं होगा।

    वाहन के चालक भी वाहन में ही रहेंगे तथा एयरपोर्ट के द्वार के निकट नहीं जायेंगे। केवल दिव्यांग/असहाय यात्रियों की सहायता के लिए वे जा सकेंगे।

    यात्रियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार होम क्वारंटीन व संस्थागत क्वारंटीन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कुछ यात्रियों को निर्धारित माप-दण्ड के अनुसार mandatory quarantine का छूट दिया जायेगा।
    *—————————————–*

    *3. कंटेन्मेंट जोन के बाहर, जिला के अंदर ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा को भाड़े पर चलाने की अनुमति के संबंध में प्रावधन किया गया है जो निम्न प्रकार है:*

    ऑटो रिक्शा/टैम्पो व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होना चाहिए एवं सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए। परमिट ही उनका रूट पास माना जायेगा, इन्हें अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी। ई-रिक्शा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत रूट पास उनका पास माना जायेगा एवं परमिट/रूट पास की प्रति ऑटो/ई-रिक्शा सामने वाले शीशे पर चिपकाया जाना अनिवार्य होगा।

    ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होना चाहिए। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग शेयरिंग के आधार पर मान्य नहीं होगा।

    ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा के चालक को मास्क/फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।

    ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा में स्प्रे सैनिटाईजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों, बाहर अन्दर के सभी रॉड एवं यात्रियों के सम्पर्क में आनेवाले वाहन के समस्त पार्ट को सैनिटाईज करना होगा।

    बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे में बैठना होगा।

    यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

    यात्रा के दौरान यात्रियों/चालक द्वारा धुम्रपान/पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।

    यात्रा के दौरान थूकना प्रतिबंधित रहेगा।

    ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करना होगा एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा ब्वदजंबज ज्तंबपदह के लिए प्रशासन द्वारा मागे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

    यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले आॅटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाईल नं0 तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाईल नं0 निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे ब्वदजंबज ज्तंबपदह के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
    यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप प्देजंसस करे एवं उन्हें ऑन रखे।

    उपर्युक्त अंकित शर्तों ऑटो/टैम्पो/ई-रिक्शा के परमिट/रूट पास के शर्Ÿा माने जायेंगे एवं इसका उल्लंघन होने पर मोटरवाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
    *—————————————-*

    *4. कंटेन्मेंट जोन के बाहर निजी वाहन/टैक्सी परिचालन की अनुमति के संबंध में प्रावधान किया गया है जो निम्न प्रकार है:*

    निजी वाहन/टैक्सी के चालक को मास्क/फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।

    निजी वाहन/टैक्सी में स्प्रे सैनिटाईजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा।

    05 सीटर निजी वाहन/टैक्सी में ड्राईवर के अतिरिक्त 02 यात्री एवं 6-7 सीटर निजी वाहन/टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त 03 यात्री ही यात्रा के लिए अनुमान्य होंगे।

    बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे में बैठना होगा।

    यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

    यात्रा के दौरान यात्रियों/चालक द्वारा धुम्रपान/पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।

    यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करें एवं ऑन रखें।

    टैक्सी परिचालन के संबंध में निर्गत विभागीय आदेश सं0-1046 दिनांक-19.05.2020 लागू रहेंगे।

    पैंसठ (65) वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस (10) वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनां को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleहेडलाइंस राष्ट्र संवाद
    Next Article बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण

    Related Posts

    AI तकनीक से श्रावणी मेला प्रबंधन हुआ हाईटेक, रियल टाइम मॉनिटरिंग से श्रद्धालुओं को राहत

    August 8, 2026

    स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का उपायुक्त ने लिया जायजा

    August 8, 2026

    12वां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया

    August 7, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    अभी-अभी

    AI तकनीक से श्रावणी मेला प्रबंधन हुआ हाईटेक, रियल टाइम मॉनिटरिंग से श्रद्धालुओं को राहत

    स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का उपायुक्त ने लिया जायजा

    12वां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया

    देहरादून में ‘सौहार्द’ और ‘सचित्र संविधान दर्शन’ प्रदर्शनी का आयोजन

    ब्रह्माकुमारी संस्था के कार्यक्रम में युवाओं से नशामुक्त समाज बनाने का आह्वान

    आफताब आलम हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, दो शूटर समेत चार गिरफ्तार

    लगातार पांचवीं बार नवल टाटा हॉकी झारखंड सब-जूनियर एवं जूनियर स्टेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा एनटीएचए

    रेंगकर जलमीनार से लाती है पानी, बैटरी व्हीलचेयर के सहारे सपनों को उड़ान देना चाहती है मालती सिंह

    युवा शक्ति ही झारखंड के भविष्य की दिशा तय करेगी : सुदेश कुमार महतो

    नशे के अड्डों पर पुलिस का शिकंजा, सीनी में कई जगह छापेमारी

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2026 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.