थानाध्यक्ष राजू रंजन कुमार को न्यायालय से शॉ-कोज नोटिस जारी
राष्ट्र संवाद संवाददाता
वीरपुर/ बेगूसराय
वीरपुर थानाध्यक्ष सह थानाकांड संख्या 113/26 व 118/26 के अनुसंधानकर्ता को न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अवमानना करने के विरुद्ध कारण बताओ नोटिश जारी किया गया है । दिनांक 06/10/2026 को सूचक के अधिवक्ता श्री प्रभाकर महाराज द्वारा न्यायालय श्री मानस सोनावाला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बेगूसराय में अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध शॉ-कोज आवेदन दाखिल किया गया और विद्वान न्यायालय से प्रार्थना की गई कि पूर्व में वीरपुर थानाकांड संख्या 113/26 में डीबी नम्बर 66 दिनांक 14/08/2026 तथा थानाकांड संख्या 118/26 में डीबी नम्बर 73 दिनांक 21/08/2026 के आलोक में विद्वान न्यायालय द्वारा अनुसंधानकर्ता से प्रगति रिपोर्ट की मांग की गई थी परंतु उक्त कांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा अब तक न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं की गई है । संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए दिनांक 06/10/2026 को संबंधित अनुसंधानकर्ता को न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अब तक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई है । उक्त दोनों कांड विगत दो महीने पूर्व व्यवसाई साबिर और नौशाद के साथ घटित हुई थी।अब पुलिस की कार्यशैली पर न्यायालय ने सवाल खड़ा किया है ।
