कुलडीहा के रमेश दास को सरकारी जमीन अतिक्रमण मामले में 30 अक्टूबर तक ही स्टे आदेश
राष्ट्र संवाद संवाददाता
पोटका। पोटका प्रखंड अंतर्गत कुलडीहा में रमेश दास द्वारा सरकारी जमीन अतिक्रमण मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा केवल 30 अक्टूबर तक ही स्टे आदेश दिया गया है न की स्थाई रूप से आदेश है। 30 अक्टूबर को पुनः न्यायालय में दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद न्यायालय का आदेश जारी होगा। ज्ञात हो कि कुलडीहा मौजा के खाता नंबर 395, प्लॉट नंबर 318 के सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रमेश दास के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक का दुकान किया गया है। पोटका अंचल कार्यालय के द्वारा रमेश दास पर जे पी एल ई मामला भी दायर किया गया है। अंचल कार्यालय को रमेश दास ने लिखित दिया है कि इस जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं है। जिस आलोक में अंचल कार्यालय के द्वारा जमीन खाली करने का भी नोटिस रमेश दास को जारी किया गया था। दूसरी ओर रमेश दास ने झारखंड उच्च न्यायालय में एक रीट पेटिशन WPC/27112025 दायर कर गुहार लगाया। जिसकी सुनवाई 17 सितंबर को किया गया। जिसमें सरकारी पक्ष का मंतव्य लेना बाकी है। जिसकी सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने रमेश दास के आग्रह पर 30 अक्टूबर तक के लिए दुकान के साथ किसी तरह के छेड़ छार पर रोक लगाया है। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के न्यायालय में भी रमेश दास का मामला लंबित है।

