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    Home » एनपीए ऋणधारकों के लिए 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में एक मुश्त समझौता का अवसर*
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    एनपीए ऋणधारकों के लिए 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में एक मुश्त समझौता का अवसर*

    News DeskBy News DeskAugust 31, 2026Updated:August 31, 2026No Comments2 Mins Read
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    *सरायकेला और चांडिल सिविल कोर्ट में होगा आयोजन, बैंक ऑफ इंडिया ने शाखा से संपर्क करने की अपील की*

     

    राष्ट्र संवाद संवाददाता, सरायकेला

     

    बैंक ऑफ इंडिया के एनपीए ऋण खाताधारकों के लिए अपने बकाया ऋण के निपटारे का विशेष अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। 12 सितंबर 2026 को सरायकेला सिविल कोर्ट एवं चांडिल सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पात्र एनपीए ऋणधारक के माध्यम से अपने ऋण खाते का एक मुश्त समझौता कर सकते हैं।

     

    बैंक ऑफ इंडिया, सरायकेला-खरसावां की ओर से बताया गया कि लोक अदालत के अवसर पर एनपीए ऋण खाताधारकों को विशेष एवं आकर्षक छूट के साथ बकाया ऋण के निपटारे का अवसर दिया जाएगा। बैंक ने संबंधित ऋणधारकों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

     

    ऋणधारक अपने निकटतम बैंक ऑफ इंडिया शाखा से संपर्क कर अपने ऋण खाते की स्थिति तथा ओटीएस के तहत उपलब्ध समझौता प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैंक के अनुसार, इच्छुक खाताधारकों को लोक अदालत से पहले संबंधित शाखा से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

    बैंक ने कहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ऋण मामलों के आपसी सहमति से निपटारे का अवसर मिलता है।

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