अनुमंडल दंडाधिकारी अनंत कुमार के द्वारा सम्पूरक/समुन्नत माध्यमिक परीक्षा तथा इन्टरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य परीक्षा, 2025 के निमित्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी
अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची एवं उपायुक्त, जामताड़ा से प्राप्त सूचनानुसार सम्पूरक/समुन्नत माध्यमिक परीक्षा, 2025 की सैद्धांतिक परीक्षा दिनांक- 23.08.2025 से 29.08.2025 तक एवं इन्टरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा 2025 की सैद्धांतिक परीक्षा दिनांक 23.08.2025 से 01.09.2025 तक दोनों पालियों (प्रथम पाली में पूर्वाहन 09:45 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05:15 बजे तक) में संचालित होगी। सम्पूरक / समुन्नत माध्यमिक परीक्षा, 2025 तथा इन्टरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा, 2025 के संचालन हेतु जामताड़ा जिले में निम्न प्रकार से परीक्षा केन्द्र बनाया गया है –
परीक्षा केन्द्र सम्पूरक माध्यमिक परीक्षा, 2025 हेतु (दिनांक-23.08.2025 से 29.08.2025 तक) _*इंटर महिला महाविद्यालय जामताड़ा*_
इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिजय) परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा केन्द्र (दिनांक-23.08.2025 से 01.09.2025 तक) – _*आदर्श मिडिल स्कूल जामताड़ा*_
इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह एवं परीक्षा में कदाचार फैलाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों के परिसर में विधि व्यवस्था कायम रखना अति आवश्यक है।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी, जामताड़ा श्री अनंत कुमार द्वारा स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होकर सम्पूरक / समुन्नत माध्यमिक परीक्षा 2025 उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत दिनांक 23.08.2025 से दिनांक 01.09.2025, परीक्षा समापित तक रविवारीय, सार्वजनिक अवकाश एवं जिस तिथि को परीक्षा आयोजित न हो उक्त तिथि को छोड़कर परीक्षा आयोजित होने वाले सभी तिथियों को परीक्षा संचालन अवधि तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया गया है, जो इस प्रकार है –
1. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में पांच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें और न ही नाजायज मजमा लगायेगें।
2 . परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला-गढ़ा सातथा तीर-कमान किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगें।
3. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार का जेरॉक्स दुकान, खाने-पीने की दुकान, ठेला आदि लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
4. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक लगाई जाती है।
5. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार की रैली समारोह, प्रदर्शन आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
यह निषेधाज्ञा परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों / विद्यालय / महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव-यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, बारात पार्टी के सदस्यों, प्रक्रिया के नियम को क्षांत किया जाता है। आदेश का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा दंडनीय होगा।

