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    Home » सरस्वती पूजा, 2025 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संबंधी उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, कुमुद सहाय एवं पुलिस अधीक्षक डॉ ऐहतेशाम वकारिब द्वारा संयुक्त आदेश जारी
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    सरस्वती पूजा, 2025 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संबंधी उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, कुमुद सहाय एवं पुलिस अधीक्षक डॉ ऐहतेशाम वकारिब द्वारा संयुक्त आदेश जारी

    Nizam KhanBy Nizam KhanFebruary 1, 2025No Comments9 Mins Read
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    सरस्वती पूजा, 2025 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संबंधी उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, कुमुद सहाय एवं पुलिस अधीक्षक डॉ ऐहतेशाम वकारिब द्वारा संयुक्त आदेश जारी

    इस वर्ष सरस्वती पूजा बसंत पंचमी का त्योहार दिनांक 02/03.02.2025 (रविवार/सोमवार) को मनाये जाने की सूचना है। सरस्वती पूजा/ बसंतपंचमी के अवसर पर पंडाल में माँ सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित कर विशेष कार्यक्रम समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें भीड़-भाड़ होती है। सरस्वती पूजा के अवसर पर जबरन चंदा वसुली एवं लाउडस्पीकर/ डी० जे० बजाने को लेकर भी विवाद होने की आशंका रहती है। पूजा के बाद माँ सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन अगले दिन से प्रारम्भ हो जाता है, किन्तु सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा के विसर्जन को लेकर कोई तिथि निर्धारित नहीं रहने के कारण पूजा समितियों द्वारा मनमाने तरीके से अलग-अलग तिथियों में विसर्जन करते रहतें हैं, जिसकी सूचना प्रशासन के पास नहीं होती है और अचानक विसर्जन के लिए जुलूस निकाल देते हैं, जिसमें विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्व जो भीड-भाड़ का लाभ उठाकर झगड़ा झंझट और महिलाओं के साथ छेड़‌खानी अशांति और विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कराते हैं, ऐसे तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने की विशेष आवश्यकता है। _*उक्त के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) एवं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा डॉ ऐहतेशाम वकारिब (भा०पु०से०) द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया है।*_ जारी आदेश में कहा गया है कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि विसर्जन जुलूस को प्रतिबंधित मार्ग से निकालने या विसर्जन जुलूस के निर्धारित पारंपरिक मार्ग में परिवर्तन/ अल्पसंख्यक समुदाय के बस्ती, मस्जिद, ईमामबाड़ा। ईदगाह आदि के सामने से गुजरने, विसर्जन जुलूस में भड़काऊ गाना बजाने तथा असामाजिक तत्वों द्वारा की गई छोटी-मोटी हरकतों या जानबुझकर की गई अप्रिय कार्यों के कारण कभी-कभी साम्प्रदायिक सौहार्द, लोक-व्यवस्था तया शांति-व्यवस्था भंग हो जाती है। अतः विसर्जन जुलूस मार्ग के अगल-बगल स्थित मस्जिद, ईदगाह, ईमामबाड़ा, कब्रिस्तान अथवा पूर्व से विवाद ग्रस्त मार्गो पर पूर्व से चिन्हित करते हुये एवं पूजा कमिटियों/आयोजकों के साथ बैठक कर विवादित मामलों को पूर्व से सुलझा लेंगे तथा जहाँ विवाद होने की संभावना हो वहाँ पर विधि-सम्मत निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे तथा ऐसे स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

    _*सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी निगरानी*_

    असामाजिक तत्व व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, एवं अन्य सोशल मीडिया ग्रुप में में भी किसी विशेष सम्प्रदाय/धर्म/ जाति की भावनाओं को आहत पहुँचानें वाली टिप्पणियाँ करतें हैं और नफरत फैलातें हैं, इन पर प्रचारित / प्रसारित होने वाले विवादित तस्वीरों एवं संवादों पर विशेष निगरानी रखने की भी आवश्यकता है। वहीं उक्त परिस्थिति के मद्देनजर विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तिथि का निर्धारण किया जाना एवं प्रतिमा विसर्जन जुलूस में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। कहा गया है कि अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर आवश्यक निदेश देंगे तथा उन्हें जिले के साम्प्रदायिक इतिहास को अच्छी तरह से समझा देंगे। जहाँ शांति-व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, वहाँ पर ससमय आवश्यकतानुसार बी०एन०एस०एस० (BNSS) की धारा 163/126 का प्रभावी इस्तेमाल शांति व्यवस्था बनाये रखने में किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को दी जानी चाहिये।

    _*विसर्जन को लेकर दिए गए निर्देश*_

    जिले के सभी मुख्य पूजा समितियों के साथ शांति समिति के सभी सदस्यों की बैठक बुलाकर विसर्जन की तिथि एवं मार्ग निर्धारित करेंगे। अतिविशिष्ट संकट कालीन परिस्थिति को छोड़कर पूर्व से निर्धारित निर्दिष्ट जुलूस की तिथि एवं मार्ग में परिवर्तन न हो, यदि किसी कारणवश विसर्जन की तिथि मार्ग में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो, बिना विचार-विमर्श के न किया जाय अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नाला जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे।

    वहीं विभिन्न विसर्जन जुलूस द्वारा आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा के कारण या जुलुस के लौटने के दौरान भी तनाव / विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल इसकी सतत् निगरानी करेंगे रखते हुए विसर्जन जुलूस को आगे बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे एवं जुलूस में शामिल व्यक्तियों द्वारा टोपी या कपड़े से अपना चेहरा न छुपाया जाय इस पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। विसर्जन जुलूस के दौरान जुलूस ऐसे मार्ग से न गुजरे जहाँ पर साम्प्रदायिक विवाद उत्पन्न होने की रंच मात्र भी संभावना हो। विसर्जन जुलूस पूर्व से निर्धारित मार्ग से ही जाए और भ्रमण कर उसी मार्ग से वापस लौटे। साथ ही जुलूस निकालने वाले पूजा कमिटियों के साथ अलग से बैठककर विधि-व्यवस्था संबंधी आवश्यक निर्देशों से उन्हे अवगत कराना भी सुनिश्चित करेंगे एवं जुलूस के साथ उस क्षेत्र के शांति समिति के सदस्यों को भी साथ-साथ चलने का निर्देश देंगे।

    _*विशेष सतर्कता बरतने हेतु दिए गए निर्देश*_

    वहीं विशेष शाखा से प्राप्त सुचना के आलोक में इस वर्ष निम्न स्थलों पर सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के अवसर पर पंडाल/प्रतिमा स्थापित कर विशेष कार्यक्रम/समारोह का आयोजन की सूचना को देखते हुए भी साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थान, जहाँ विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। वैसे स्थानों की सूचना एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा तथा सभी थाना प्रभारियों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए जिले के संवेदनशील अतिसंवेदनशील स्थलों पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल दिनांक 02.02.2025 के प्रातः 07.00 बजे से ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपलब्ध हो जायेंगे एवं विसर्जन तक या स्थिति सामान्य होने पर ही वे अपना स्थान छोड़ेंगे अन्यथा वे यथावत प्रतिनियुक्त रहेंगे। साथ ही विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अपने विवेक से अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। किसी तरह की अवांछित गतिविधि उत्पन्न होने की सूचना तुरंत अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देंगे। शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने की पूरी जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी। विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु यदि उपद्रव कारी एवं हिंसा पर उतारू जत्था पर बल का भी प्रयोग करना पड़े तो इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को एवं जिला नियंत्रण कक्ष को देते हुए बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट किए अपने विवेक से काम लेकर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

    _*डीजे/लाउडस्पीकर में भड़काऊ गीत बजाने पर रोक*_

    वहीं डी० जे०/ लाउडस्पीकर में भड़काउ सी०डी०/ आपत्तिजनक गाने न बजे तथा ध्वनि तीव्रता निर्धारित मापदण्ड से अधिक न हो अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे एवं इस बात का अंडरटेकिंग डी० जे० मशीन देने वालों से लेंगे कि वे कोई आपत्तिजनक, उत्तेजक या किसी की धार्मिक भावना को आहत करने वाला सी०डी०/ चिप / मेमोरी कार्ड आदि न तो उपलब्ध करायेंगे और न उपयोग करेंगे। साथ ही माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रॉची WP (PIL) 2017 of 2019 एवं अन्य वाद में दिनांक 19.09.2023 तया दिनांक-16.10.2024 को पारित आदेश एवं Writ Petition (Civil) No. 728 of 2015 एवं अन्य में ध्वनी प्रदुषण नियंत्रण संबंधित पारित आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी तथा सभी थाना प्रभारी कराना सुनिश्चित करेंगे।

    इसके अलावा परिचारी प्रवर, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों को पुलिस केन्द्र जामताड़ा से आवश्यकतानुसार हेलमेट एवं बॉडी प्रोटेक्टर उपलब्ध करायेंगे।
    सभी थाना प्रभारी अपने चलन्त वाहनों में भी विडियोग्राफी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे एवं छोटी-मोटी घटनाओं/ समस्याओं का समाधान अविलम्ब विवकेपूर्ण ढंग से करेंगे।

    _*सभी प्रखंडों में मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति*_

    असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा एवं सभी प्रखण्ड मुख्यालय में एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा सदर अस्पताल एवं सभी प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों। अस्पतालों में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों को तैयारी हालत में रहने का निर्देश देंगे।

    _*विद्युत आपूर्ति को लेकर दिए गए निर्देश*_

    विद्युत कार्यपालक अभियंता, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त अवसर पर जुलुस मार्ग एवं पण्डाल में आने वाले विद्युत तारों की जाँच कर ससमय ठीक कराना सुनिश्चित करेंगे यदि जुलसू के रास्ते में कमजोर या कम ऊँचाई पर बिजली के तार हैं तो उन्हें अविलम्ब हटाया जाय या फिर उन पर Fluorescent tape / रंगीन कपड़ा या Reflector इत्यादि लगा दिया जाय, ताकि उस पर आसानी से नजर पड़े और बिजली से संबंधित किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से वस्तुस्थिति पर पूर्ण निगरानी रखेंगे।

    _*जुलूस के मार्गो की साफ-सफाई एवं जुलूस के साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था*_

    कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जामताड़ा एवं नगरपरिषद मिहिजाम उक्त अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत में आने वाले जुलूस के मार्गो की साफ-सफाई एवं जुलूस के साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी, जामताड़ा जिला भी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सदृश्य कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।प्रभारी अग्निशमन सेवा, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि फूल टंकी पानी के साथ एक अग्निशमन वाहन नारायणपुर थाना में एवं एक अग्निशमन वाहन को जिला मुख्यालय जामताड़ा में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

    _*जिला नियंत्रण कक्ष रहेगा कार्यशील*_

    जिला में पूर्व से जिला नियंत्रण कक्ष (24×7) कार्यरत है, जिसका दूरभाष संख्या 06433-222245 है। उक्त जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) जामताड़ा रहेंगे। इसके अलावा प्रभारी जिला नियंत्रण कक्ष को निर्देश दिया गया है कि संपूर्ण जिला से विसर्जन सूची प्राप्त कर लेंगे तथा प्रत्येक दो-दो घंटा पर विसर्जन जुलूस के निकलने तया समाप्त होने का खैरियत प्राप्त कर डी०जी०पी० कंट्रोल के साथ-साथ वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते रहेंगे। साथ ही किसी प्रकार की आपात स्थिति होने पर नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त बल के साथ प्रस्थान कर विधि-सम्मत कार्रवाई करेंगे। परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र जामताड़ा 2/8 सशस्त्र बल/सैट बल एवं 2/8 लाठी बल के साथ एक 407 बस, दंगा निरोधी उपकरण, पी०ए० सिस्टम युक्त वाहन, अश्रु गैस दस्ता, वाटर कैनन, ननलेथल वेपन्स, बज्रवाहन, विडियो ग्राफर, फर्स्ट एड बॉक्स आदि की प्रतिनियुक्ति भी करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना या विधि-व्यवस्था की समस्य की सूचना मिलने पर तुरंत प्रतिनियुक्त बल/क्यू०आर०टी० को लेकर सूचित स्थल पर पहुँचकर वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

    *_खैरियत प्रतिवेदन_*

    दिनांक-02.02.2025 से पर्व की समाप्ति तक प्रतिदिन संध्या 04.00 बजे तक अनुमण्डल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) जामताड़ा द्वारा संयुक्त खैरियत प्रतिवेदन समर्पित की जायेगी। उपरोक्त अवधि में वितंतु सेवा लगातार चालू अवस्था में रहे, वितंतु प्रभारी यह सुनिश्चित करायेंगे एवं पर्यवेक्षक प्रर्याप्त मात्रा में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/दण्डाधिकारी को आवश्यकतानुसार हैण्डहेल्ड सेट उपलब्ध करायेंगे ताकि आवश्यकतानुसार संवाद का प्रेषण हो सके। कम्युनिकेशन एवं विधि-व्यवस्था संधारण में आसूचना अविलम्ब आदान-प्रदान हेतु वितंतु का अधिक से अधिक उपयोग किया जाय।

    _*महत्वपूर्ण दूरभाष सं०*_

    ▪️उपायुक्त, जामताड़ा – 9431130960 (दूरभाष)
    06433-222435 (कार्यालय दूरभाष)

    ▪️पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा – 9431130811 (दूरभाष)
    06433-222021 (कार्यालय दूरभाष)

    ▪️अपर समाहर्ता, जामताड़ा – 8210153294

    ▪️अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा – 9693741777

    ▪️अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा – 9470591035
    9572145778

    ▪️अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नाला – 9304829320

    ▪️पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), जामताड़ा – 9470591046
    9661816050

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