जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के प्रेस नोट के द्वारा झारखंड राज्य में दो चरणों में विधानसभा आम चुनाव 2024 में मतदान की तिथि निर्धारित की गई है, उक्त के क्रम में मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखंड के पत्रांक 5489, दिनांक 15.10.2024 के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचना जारी कर झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 के मतदान के अवसर पर निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत मतदान की निर्धारित तिथियों को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में अवस्थित सभी सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक प्रतिष्ठान नियत तिथि को बंद रहेंगे। उक्त क्रम में जामताड़ा जिला अंतर्गत 08 नाला एवं 09 जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान की तिथि 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।