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    Home » पूर्व में अनुमंडल न्यायालय द्वारा डीबी 178 दिनांक 15.10.2024 द्वारा निर्गत आदेश पूर्ववत रहेंगे लागू
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    पूर्व में अनुमंडल न्यायालय द्वारा डीबी 178 दिनांक 15.10.2024 द्वारा निर्गत आदेश पूर्ववत रहेंगे लागू

    Nizam KhanBy Nizam KhanOctober 21, 2024No Comments4 Mins Read
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    अनुमंडल दंडाधिकारी जामताड़ा श्री अनंत कुमार के द्वारा विधानसभा (आम) निर्वाचन 2024 के अवसर पर 02 विधानसभा क्षेत्रों 08 नाला के लिए जिला परिषद कार्यालय परिसर एवं 09 जामताड़ा के लिए अनुमंडल कार्यालय जामताड़ा अवस्थित निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर की परिधि तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी*_

    पूर्व में अनुमंडल न्यायालय द्वारा डीबी 178 दिनांक 15.10.2024 द्वारा निर्गत आदेश पूर्ववत रहेंगे लागू

    भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा विधान सभा आम निर्वाचन, 2024 की घोषणा दिनांक-15.10.2024 को कर दी गई है। विधान सभा (आम) निर्वाचन, 2024 के आयोजन को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न प्रकार से द्वितीय चरण के चुनाव कार्यक्रम निर्धारित की गई है।

    _*1. नामांकन की तिथि*_

    22.10.2024 (मंगलवार)

    _*2. नामांकन की अंतिम तिथि*_

    29.10.2024 (मंगलवार)

    _*3. संवीक्षा की तिथि*_

    30.10.2024 (बुधवार)

    *_4. नाम वापसी की तिथि_*

    01.11.2024 (शुक्रवार)

    विधान सभा (आम) निर्वाचन- 2024 के अवसर पर जामताड़ा जिले के 02 विधान सभा क्षेत्रों यथा 08 नाला विधान सभा क्षेत्र के लिए जिला परिषद कार्यालय भवन्, जामताड़ा एवं 09-जामताड़ा विधान सभा क्षेत्र के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी जामताडा के कार्यालय परिसर में स्थित न्यायालय भवन के प्रथम तल में गठित निर्वाची पदाधिकारी के नाम निर्देशन कक्ष में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल कि जायेगा।

    चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों के द्वारा जुलूस एवं वाहन के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है। कभी-कभी दो प्रत्याशियों के द्वारा एक ही दिन एवं समय पर नामांकन पत्र दाखिल करने की स्थिति में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, जामताड़ा श्री अनंत कुमार द्वारा उपरोक्त तथ्यों से पूर्णतया संतुष्ट होकर दिनांक 22.10.2024 से नाम निर्देशन के प्रक्रिया की समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सभी निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर के परिधि तक निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया गया है, जो इस प्रकार है :-

    1. नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के नाम निर्देशन कक्ष से 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेशास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

    2. नामांकन प्रक्रिया के दौरान राजनीति पार्टी का झंडा, पोस्टर, बैनर निर्वाची पदाधिकारी के नाम निर्देशन कक्ष से 100 मीटर परिधि में लाना वर्जित रहेगा।

    3. नामांकन प्रक्रिया के दौरान मोबाईल का प्रयोग वर्जित रहेगा।

    4. निर्वाची पदाधिकारी के नाम निर्देशन कक्ष से 100 मीटर की परिधि में जुलूस, रैली सभा आदि प्रतिबंधित किया जाता है।

    5. कोई भी प्रत्याशी किसी दूसरे प्रत्याशी को नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

    6. नामांकन प्रक्रिया के दौरान विधि व्यवस्था एवं अन्य नामांकन संबंधित कर्यों के लिए प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं अन्य कर्मियों के कर्तव्य निर्वाहन कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

    7. नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी के साथ चार व्यक्ति ही 100 मीटर के दायरे में प्रवेश कर सकेंगे।

    8. किसी भी प्रत्याशी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसे दूसरे उम्मीदवार के भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।

    9. कोई भी दल के अभ्यर्थी या सहयोगी गिर्वाची पदाधिकारी के नाम निर्देशन कक्ष से 100 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे।

    10. प्रत्याशी को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना है जो चुनाव के अंतर्गत वर्जित हो।

    11. प्रत्येक प्रत्याशी को किसी अन्य प्रत्याशी द्वारा नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ता को रोकना होगा। यदि दो दलों के प्रत्याशी द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र का जा रहा हो तो ध्वनि विस्तारक यंत्र का मुंह विपरीत दिशा में रखने होंगे।

    12. प्रत्येक प्रत्याशी को किसी अन्य प्रत्याशी के पुतले के लेकर चलने या उन्हें जलाये जाने तथा किसी प्रकार के अन्य अनुरूप प्रदर्शन करने से अपने कायर्त्ताओं को रोकना होगा।

    13. निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों से विश्रृखंल माना जायेगा।

    14. नामांकन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का वाहन लाना वर्जित रहेगा।

    15. यह निषेधाज्ञा निर्वाचन कार्य एवं अन्य लोक हित सरकारी कार्यों में नियुक्त / प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों / पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

    16. उक्त निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने की आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत रूप से सूचना निर्गत करना संभव नहीं है। फलस्वरूप एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय के डी०बी०-178, दिनांक-15.10.2024 द्वार निर्गत आदेश पूर्ववत् लागू रहेगा

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