झारखंड आईएएस पूजा सिंघल को मिली जमानत
ED द्वारा गिरफ्तार की गई आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मेडिकल ग्राउंड पर मिली जमानत
आईएएस पूजा सिंघल मनी लांड्रिंग मामलों में 11 महीने से ईडी की हिरासत में रहने के बाद जेल से बाहर आयेंगी। उनकी गिरफ्तारी से ही पूरे झारखंड की सियासत में भूचाल आ गया था
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को स्वास्थ्य कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। जमानत के बाद पूजा सिंघल दिल्ली-एनसीआर में ही रहेंगी। उन्हें रांची आने की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बेटी की बीमारी के आधार पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय ओठा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि पूजा सिंघल की जमानत याचिका 2 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
11 मई से ईडी की हिरासत में हैं पूजा सिंघल
ज्ञात हो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी करने के साथ सम्पत्तियों को जब्त करते हुए पूजा सिंघल को 11 मई को हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने से पहले 6 मई 2022 को रांची, चंडीगढ़, कोलकाता, फरीदाबाद, गुरुग्राम और मुजफ्फरपुर में स्थित 27 विभिन्न परिसरों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया था। अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी ईडी जब्त कर चुकी है। ईडी के द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद पूजा सिंघल को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है।
जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है। उस पूरे मामले में ईडी में कुल छह लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जय किशोर चौधरी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शशि प्रकाश, असिस्टेंट इंजीनियर आरके जैन और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार शामिल हैं।